यह भी पढ़ेंः- पुण्यतिथि विशेष: अपने वारिस के लिए इतने करोड़ रुपए की संपत्ति छोड़ गए थे अटल बिहारी वाजपेई
ईडी ने कथित पोंजी स्कीम घोटाले में धनशोधन निवारण ( मनी लॉन्ड्रिंग ) जांच में करीब 300 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। यह मामला तेलंगाना के हीरा समूह से जुड़ा हुआ है। ईडी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। कई राज्यों में फैली ये संपत्तियां हीरा कंपनी समूह के नोवेहरा शेख और अन्य की हैं। एजेंसी ने कहा कि उसने 299.99 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क करने के लिए धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अंतरिम आदेश जारी किया है।
यह भी पढ़ेंः- शेयर बाजार रिकवरी के साथ बंद, बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिली बढ़त
ईडी ने बयान में कहा कि जिन संपत्तियों को कुर्क किया गया है उनमें 96 अचल संपत्तियां हैं। जिनका मूल्य 277.29 करोड़ रुपए है। ये संपत्तियां तेलंगाना, केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली और आंध्र प्रदेश में हैं। इसमें कृषि भूमि , वाणिज्यिक भूखंड , आवासीय इमारत , वाणिज्यिक परिसर शामिल हैं। इसके अलावा बैंक खातों में रखे 22.69 करोड़ रुपये भी कुर्क किए गए हैं।
यह भी पढ़ेंः- सोना 475 रुपए की छलांग से फिर 38 हजार के पार, चांदी 370 रुपए उछली
यह मामला हैदराबाद में हीरा समूह की ओर से चलाई गई धोखाधड़ी वाली मनी सर्कुलेशन स्कीम से जुड़ा है। ईडी ने तेलंगाना पुलिस और कुछ अन्य की शिकायतों के आधार पर धन शोधन का मामला दर्ज किया है।
Business जगत से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर Like करें, Follow करें Twitter पर और पाएं बाजार, फाइनेंस, इंडस्ट्री, अर्थव्यवस्था, कॉर्पोरेट, म्युचुअल फंड के हर अपडेट के लिए Download करें patrika Hindi News App.