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GST के 28% के टैक्स स्लैब से एक साल में 191 वस्तुएं हटीं

locationनई दिल्लीPublished: Jul 23, 2018 10:18:29 am

Submitted by:

manish ranjan

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने के एक साल के भीतर ही सबसे ऊंचे टैक्स स्लैब 28 फीसदी से करीब 84 फीसदी वस्तुओं को हटा दिया गया है।

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GST के 28% के टैक्स स्लैब से एक साल में 191 वस्तुएं हटीं

नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने के एक साल के भीतर ही सबसे ऊंचे टैक्स स्लैब 28 फीसदी से करीब 84 फीसदी वस्तुओं को हटा दिया गया है। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को लागू करते समय 226 वस्तुओं को 28 फीसदी कर के स्लैब में रखा गया था। अब इस टैक्स स्लैब में मात्र 35 वस्तुएं रह गई हैं। बीते एक साल में विभिन्न बैठकों के बाद 191 वस्तुओं को 28 फीसदी के टैक्स स्लैब से हटाकर कम टैक्स के स्लैब में कर दिया गया है। अब जो वस्तुएं 35 फीसदी के टैक्स स्लैब में बची हैं उनमें सीमेंट, गाड़ियों के कलपुर्जे, टायर, वाहन उपकरण, मोटर वाहन, याट, विमान, एरेटेड ड्रिंक और तंबाकू, सिगरेट और पान मसाला प्रमुख रूप से शामिल हैं।


इन प्रोडक्ट पर टैक्स किया कम

सरकार ने आम जनता को राहत देते हुए ये फैसला किया कई जरूरी चीजों पर से टैक्स कम कर दिया है। जिन प्रोडक्ट पर सरकार ने टैक्स कम किया वो है रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन और छोटे टेलीविजन,डिशवॉशर और डिजिटल कैमरा। सरकार ने इसके अलावा भी कई सामानों पर से जीएसटी दर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया है।
इन प्रोडक्ट से हटाया टैक्स

सैनिटरी नैपकिन को जीएसटी से हटाने की बार-बार उठाती मांग को देखाते हुए सरकार ने एक अहम फैसला किया। सरकार ने न सिर्फ सैनिटरी नैपकिन से टैक्स को खत्म किया है। बल्कि कई अन्य सामानों पर से भी टैक्स खत्म कर दिया है। जिसमें सैनिटरी नैपकिन, राखी, फोर्टिफाइड मिल्क और पत्थर, मार्बल और लकड़ी से बनी मूर्तियां शामिल हैं।
जीएसटी रिटर्न नियम करे आसान

सरकार ने कारोबारियों के लिए जीएसटी रिटर्न नियम आसान करने की भी कोशिश की हैं। अब से जीएसटी रिटर्न भरने वाला फॉर्म सिर्फ 1 पन्ने का होगा। वहीं, महीने में 3 बार रिटर्न के झंझट से भी मुक्ति मिल गई है। इतना ही नहीे जिन व्यापारियों की टर्नओवरप 5 करोड़ तक है उन्हें मासिक जीएसटी जमा करानी होगी उन्हें तिमाही जीएसटी नहीं जमा करानी होगी। सरकार ने असम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमालय, सिक्किम के व्यापारियों को 10 लाख की बजाय 20 लाख तक के व्यापार पर जीएसटी में छूट दे दी हैं। नई दरे 27 जुलाई से लागू की जाएगी।
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