मौजूदा समय में इंडियन सिक्योरिटी प्रेस महाराष्ट्र के नासिक में, इंडिया गवर्नमेंट मिन्टरस (कोलकाता, नोएडा, मुंबर्इ व हैदराबाद), सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस (हैदराबाद), सिक्योरिटी पेपर मिल (होशंगाबाद), बैंक नोट प्रेस देवास व करंसी नोट प्रेस (नासिक रोड) पर नोटों की छपार्इ होती है। गत 1 फरवरी को एक अन्य नोटिफिकेशन में मंत्रालय ने घोषण किया था कि इंडस्ट्रियल डिस्प्युट एक्ट 1947 के फर्स्ट शेड्यूल के तहत सामान व पैसेंजर्स कैरियर ट्रांसपोर्ट को भी छह महीनों के लिए पब्लिक यूटिलीट सर्विस घाेषित किया था।
इसके पहले केमिकल फर्टिलाइस इंडस्ट्री व कोल इंडस्ट्री को भी पिछले साल 28 दिसंबर व 1 नवंबर को पब्लिक यूटिलीटी के तौर पर घोषित किया गया था। 9 अक्टूबर 2018 को मैसूर व पश्चिम बंगाल के सलबोनी स्थित भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा लिमिटेड को भी पब्लिक यूटिलीटी सर्विस घोषित किया गया था।
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क्या होता है पब्लिक यूटिलीटी सर्विस
पब्लिक यूटिलीटी सर्विस को किसी भी रेलवे सेवा के रूप में परिभाषित किया जाता है (या यात्रियों द्वारा माल की ढुलाई के लिए कोई परिवहन सेवा या हवाई मार्ग से माल)। किसी भी प्रमुख बंदरगाह या गोदी के कामकाज के संबंध में कोई सेवा, किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान का कोई वर्ग, जिसके काम करने पर प्रतिष्ठान की सुरक्षा या उसमें कार्यरत कर्मचारियों पर निर्भर करता है। किसी भी डाक, टेलीग्राफ या टेलीफोन सेवा। कोई भी उद्योग जो जनता को बिजली, प्रकाश या पानी की आपूर्ति करता है, सार्वजनिक संरक्षण या स्वच्छता की कोई भी प्रणाली।
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