कारोबारियों को नहीं देनी होगी लेट फीस
आपको बता दें कि जीएसटी परिषद ने 22 दिसंबर की बैठक में जुलाई 2017 और सितंबर 2018 के बीच जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-4 को नहीं भरने और टैक्स भुगतान नहीं करने के कारण लगने वाले लेट फीस को माफ करने का फैसला लिया था। तय तारीख निकल जाने के बाद रिटर्न भरने पर सरकार 25 रुपए प्रति दिन लेट फीस लेती है।
31 मार्च 2019 तक भरना होगा रिटर्न
सीबीआईसी का कहना है कि जुलाई 2017 से सितंबर 2018 के दौरान जीएसटीआर-4 भरने वाली कंपनियों को भी समय पर रिटर्न जमा नहीं करने को लेकर जुर्माना नहीं देना होगा। लेकिन उन्हें यह रिटर्न 22 दिसंबर 2018 से 31 मार्च 2019 तक भरने होंगे।