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सरकार ने करोड़ों कारोबारियों को दी बड़ी राहत, GST रिटर्न फाइल करने पर नहीं देनी होगी लेट फीस

locationनई दिल्लीPublished: Jan 02, 2019 02:20:18 pm

Submitted by:

manish ranjan

मोदी सरकार ने जीएसटी पंजीकृत कारोबरियों को जुलाई 2017-सितंबर 2018 के बीच फाइनल सेल्‍स रिटर्न न फाइल करने पर लगने वाली लेट फीस माफ कर दी है।

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सरकार ने करोड़ों कारोबारियों को दी बड़ी राहत,GST रिटर्न फाइल करने पर नहीं देनी होगी लेट फीस

नई दिल्ली। मोदी सरकार ने कारोबारियों को नए साल का बड़ा तोहफा दे दिया है। मोदी सरकार ने जीएसटी पंजीकृत कारोबरियों को जुलाई 2017-सितंबर 2018 के बीच फाइनल सेल्‍स रिटर्न न फाइल करने पर लगने वाली लेट फीस माफ कर दी है। साथ ही कारोबरियों को 31 मार्च तक 15 माह का रिटर्न फाइल करने का समय दिया है।

कारोबारियों को नहीं देनी होगी लेट फीस

आपको बता दें कि जीएसटी परिषद ने 22 दिसंबर की बैठक में जुलाई 2017 और सितंबर 2018 के बीच जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-4 को नहीं भरने और टैक्स भुगतान नहीं करने के कारण लगने वाले लेट फीस को माफ करने का फैसला लिया था। तय तारीख निकल जाने के बाद रिटर्न भरने पर सरकार 25 रुपए प्रति दिन लेट फीस लेती है।

31 मार्च 2019 तक भरना होगा रिटर्न

सीबीआईसी का कहना है कि जुलाई 2017 से सितंबर 2018 के दौरान जीएसटीआर-4 भरने वाली कंपनियों को भी समय पर रिटर्न जमा नहीं करने को लेकर जुर्माना नहीं देना होगा। लेकिन उन्हें यह रिटर्न 22 दिसंबर 2018 से 31 मार्च 2019 तक भरने होंगे।

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