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25 जुलाई को जीएसटी काउंसिल की 36वीं बैठक, इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा

Published: Jul 22, 2019 07:55:04 am

Submitted by:

Ashutosh Verma

वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जीएसटी काउंसिल की 36वीं बैठक।
इलेक्ट्रिक वाहनों पर कम हो सकता है जीएसटी।
मंत्रियों की समिति भी सौंपेगी रिपोर्ट।

GST Council 36th Meeting

नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर परिषद ( GST Council ) की 36वीं बैठक 25 जुलाई को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये होगी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार यह बैठक दोपहर तीन बजे के बाद होगी। हालांकि बैठक के एजेंडे के बारे में जानकारी दी गयी है लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि काउंसिल की पिछली बैठक में कुछ मामलों को मंत्रियों की समितियों को सौंपे गये थे जिन पर इस बैठक में निर्णय लिये जाने की संभावना है।

इसके साथ ही फिटमेंट समिति को भी कुछ मामले सौंपे गये थे और उन पर 36वीं बैठक में विचार किये जाने की संभावना है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के शुरू होने के बाद काउंसिल की पहली बैठक 21 जून को हुई थी। यह काउंसिल की 35वीं बैठक थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने जीएसटी काउंसिल की बैठक में पहली बार भाग लिया था।

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इलेक्ट्रिक वाहनों पर कम हो सकता है टैक्स

जीएसटी काउंसिल की इस 36वीं बैठक में घरेलू ई-व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी दर को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने का फैसला ले सकती है। मौजूदा समय में, पेट्रोल व डीजल कारों और हाइब्रिड व्हीकल्स पर जीएसटी दर 28 फीसदी है।


सोलर प्रोजेक्ट्स पर लगने वाले जीएसटी पर विचार

काउंसिल सोलर प्रोजेक्ट्स पर लगने वाले टैक्स स्ट्रक्चर में भी बदलाव कर सकती है। बता दें कि मई माह में दिल्ली हाईकोर्ट ने जीएसटी काउंसिल इस मसले पर विचार करे। सोलर इंडस्ट्री द्वारा दायर की गई याचिका की सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने काउंसिल से विचार करने को कहा था। इस साल के शुरुआत में ही सरकार ने सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए कहा था कि 70 फीसदी हिस्से को गुड्स के तौर पर माना जाएगा और इसपर 5 फीसदी की दर से जीएसटी देय होगा। वहीं, बाकी के 30 फीसदी को सर्विस के तौर पर माना जायेगा और इसपर 18 फीसदी जीएसटी देय होगा। सरकार के इस कदम के बाद से ही सोलर इंडस्ट्रीज नए अनुपात के लिए विचार विमर्श कर रहा है।

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लॉटरी पर फैसला

इस बैठक लॉटरी पर लगने वाले जीएसटी को लेकर भी चर्चा हो सकती है। इसके पहले बैठक में काउंसिल ने इस संबंध में अटॉर्नी जनरल से सलाह मांगा था। मौजदूा समय में लॉटरी पर स्टेट-जीएसटी 12 फीसदी और स्टेट अथॅाराइज्ड जीएसटी के तौर पर 28 फीसदी टैक्स देय है।

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