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ज्यादा ये ज्यादा उपायों को करने की जरुरत
आयकर विभाग की ओर से महामारी और उसकी रोकथाम के लिए टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए कई समयसीमाओं को बढ़ाया गया है। एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के सीईओ गौरव मोहन के अनुसार ब्याज में राहत और तारीखों को आगे खिसकाने जैसी कई राहतों को लेकर कहा कि मौजूदा समय को देखते हुए और इकोनॉमी को बआगे बढ़ाने के लिए और ज्यादा उपायों की जरुरत है। आपको बता दें कि भारत कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। अमरीका और ब्राजील ही भारत से आगे है। कोरोना वैक्सिन और हालात सामान्य होने में समय लग सकता है।
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नवंबर तक बढ़ गई है समयसीमा
टैक्समैन के डीजीएम नवीन वाधवा के अनुसार सभी टैक्सपेयर्स को को राहत देने के लिए वित्त वर्ष 2019-20 के रिटर्न भरने की समयसीमा को 31 जुलाई और 31 अक्टूबर 2020 से आगे खिसकाकर 30 नवंबर 2020 तक कर दिया गया है। जिन टैक्सपेयर्स को पहले 31 जुलाई या 31 अक्टूबर 2020 तक आईटीआर भरना था, वे अब बिना विलंब शुल्क के साथ 30 नवंबर 2020 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
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विभाग की ओर से किए गए हैं कई बदलाव
वहीं दूसरी ओर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से कई तरह बदलवा भी कर रहा है। हाल ही टीडीएस फॉर्म में भी बदलवा किए हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंट की ओर से ट्रैवल अलाउंस को भी टैक्स एग्जंप्शन में में डाल दिया है। जोकि टैक्सपेयर्स को राहत देगा। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2020 के लिए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की ओर से नए टैक्स स्लैब का विकल्प भी दिया था।