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17 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, ऑरेंज और ग्रीन ज़ोन में IT और मैनुफैक्चरिंग का काम होगा शुरू

locationनई दिल्लीPublished: May 01, 2020 08:23:41 pm

Submitted by:

Pragati Bajpai

17 मई तक बढ़ा लॉकडाउन
गृहमंत्रालय ने ट्वीट कर दी जानकारी
पूरे देश को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया
आईटी और मैनुफैक्चरिंग सेक्टर को सशर्त इजाजत

lockdown extended for 2 weeks

lockdown extended for 2 weeks

नई दिल्ली : 3 मई को खत्म होने वाले लॉकडाउन को एक बार फिर से 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन खत्म होने की अगली तारीख अब 17 मई हो गई है। गृह मंत्रालय की तरफ से ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी गई है।

सरकार ने देश के 733 जिलों को तीन हिस्सों-रेड, ऑरेंज और ग्रीन में बांट दिया है। देशभर के मेट्रोपॉलिटन शहरों को रेड ज़ोन( red zone ) में रखा है। जिसका मतलब है कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु और अहमदाबाद को 3 मई के बाद भी “नो एक्टिविटी ज़ोन” माना गया है।

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एक्सटेंडेड लॉकडाउन में मैट्रो, ट्रेन, फ्लाइट्स और सड़क द्वारा होने वाले इंटर स्टेट मूवमेंट पर पहले की तरह रोक लगी रहेगी । जबकि green और orange zone में कुछ व्यापारिक गतिविधियों को इजाजत दी जाएगी ।

लिस्ट के मुताबिक, देश भर में 130 रेड ज़ोन हैं, उत्तर प्रदेश में 19 और महाराष्ट्र में 14 रेड ज़ोन हैं जो सबसे ज्यादा हैं। तमिलनाडु में 12 और दिल्ली में 11 जिले “नो एक्टिविटी ज़ोन” में हैं।उत्तर प्रदेश की बात करें तो NCR, गौतमबुद्ध नगर रेड ज़ोन में है। जबकि गाजियाबाद ऑरेंज ज़ोन की कैटेगरी में है। जबकि हरियाणा में गुड़गांव को ऑरेंज ज़ोन माना गया है।

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Green और Orange Zone में शुरू होंगी ये कारोबारी गतिविधियां-

Orange Zone में रेड जोन वाली एक्टिविटीज के अलावा टैक्सी और कैब सर्विसेज ( cab services ) को अनुमति होगी लेकिन इनमें सिर्फ एक पैसेंजर और ड्राइवर सफर कर सकेगा। बसों में 50 फीसदी ऑक्युपेंसी के साथ सिर्फ परमिटेड एक्टिविटीज के लिए चलाने की इजाजत होगी ।

जरूरी चीजों के प्रोडक्शन को मिली इजाजत-

इसी तरह से जरूरी चीजों की प्रोडक्शन यूनिट जिसमें दवाई, मेडिकल इक्विपमेंट्स, इनका कच्चा सामान और बाकी प्रोडक्शन यूनिट, जूट उद्योग को भी निर्माण की इजाजत दे दी गई है। लेकिन शर्त ये है कि इनके कार्यस्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग (social distancing ) का ख्याल रखते हुए शिफ्ट्स में काम होगा। इसी तरह से आईटी ( it sector ) हार्डवेयर मैनुफैक्चिरिंग और पैकेजिंग इंडस्ट्री को भी शुरू करने की परमीशन दे दी गई है।

ग्रीन जोन में सभी तरह की एक्टिविटीज होंगी लेकिन जिन एक्टिविटीज को पूरे देश में बंद किया गया है वो वहां भी बंद रहेंगी और बसों में 50 फीसदी ऑक्युपेंसी का नियम यहां भी लागू होगा।यानि होटल, रेस्टोरेंट और जिम, धार्मिक पूजा स्थल जैसे संस्थान यहां भी बंद रहेंगे।

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