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बढ़ सकती है महंगाई, देशभर में आज से महंगा हुआ टोल टैक्स

locationनई दिल्लीPublished: Apr 01, 2018 04:09:31 pm

Submitted by:

Manoj Kumar

टोल टैक्स में बढ़ोत्तरी के बाद महंगाई बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। कई ट्रांसपोर्टरों ने टोल टैक्स में बढ़ोत्तरी के बाद किराया बढ़ाने की बात कही है।

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नई दिल्ली। इ-वे बिल लागू होने की राहत आपको मिली नहीं थी कि सरकार ने आपको एक और झटका दे दिया है। इस बार यह झटका टोल टैक्स में बढ़ोत्तरी के रूप में मिला है। दरअसल नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) ने देशभर में टोल टैक्स में बढ़ोत्तरी कर दी है। यह बढ़ोत्तरी पांच से सात फीसदी तक की गई है। टोल टैक्स में इस बढ़ोत्तरी के बाद महंगाई बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। कई ट्रांसपोर्टरों ने टोल टैक्स में बढ़ोत्तरी के बाद किराया बढ़ाने की बात कही है।
नेशनल हाइवे-2 पर पांच फीसदी की वृद्धि

एनएचएआई के एक अधिकारी के अनुसार नेशनल हाइवे नंबर दो पर टोल दरों में पांच फीसदी की बढ़ोत्तरी की गई है। अधिकारी के अनुसार एक ही हाइवे पर टोल की दरों में क्षेत्र के अनुसार अंतर भी हो सकता है। अधिकारी ने बताया कि दरों में वृद्धि का असर मासिक पास पर भी पड़ेगा।
एेसे समझें दरों में वृद्धि

एनएचएआइ के अधिकारी के अनुसार बढ़ी हुई दरें लागू होने के बाद कार से दिल्ली से आगरा जाने या वहां से वापस लौटने पर आपको दस रुपए अतिरिक्त देने होंगे। वहीं दिल्ली से जयपुर जाने के लिए आपको 6 फीसदी अतिरिक्त टोल देना होगा।
खास बातें

– अभी पूरे देश में एनएचएआई के कुल 372 टोल प्लाजा हैं।

– थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर टोल दरों में बढ़ोत्तरी को फैसला होता है।

– प्रत्येक वित्त वर्ष की शुरुआत में टोल टैक्स की दरों की समीक्षा की जाती है।
किराया बढ़ाने की तैयारी में ट्रांसपोर्टर

टोल टैक्स में बढ़ोत्तरी को बाद सड़क ट्रांसपोर्टरों ने कड़ा रूख अपनाया है। कई ट्रांसपोर्टरों ने किराए में वृद्धि का एेलान किया है। दिल्ली के ट्रांसपोर्टर रितेश कुमार सिंह का कहना है कि ट्रांसपोर्टर पहले से ही कई मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। अब टोल टैक्स में वृद्धि के बाद किराया बढ़ाने के अलावा उनके पास कोई उपाय नहीं है।
आज से लागू हुई इ-वे बिल व्यवस्था

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली के तहत शुरू की गई इ-वे बिल प्रणाली रविवार से देशभर में लागू हो गई। फिलहाल ई-वे बिल प्रणाली को 50,000 रुपए से अधिक के सामान को सड़क, रेल, वायु या जलमार्ग से एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने पर लागू किया गया है। अगले दो हफ्तों में इसे राज्यों के भीतर भी माल की ढुलाई के लिए लागू कर दिया जाएगा। अभी तक करीब 11 लाख व्यवसायों और ट्रांस्पोर्टरों ने ई-वे बिल प्लैटफॉर्म पर पंजीकरण कराया है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि यह उन मामलों में भी लागू होगा जहां यात्रा रुक-रुक कर पूरी होगी तथा माल ढुलाई में एक से अधिक ट्रांसपोर्टर शामिल होंगे।
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