1 नवंबर से डिजिटल पेमेंट अनिवार्य सरकार के इस नए नियम के मुताबिक, 1 नवंबर से सभी कारोबारियों को डिजिटल पेमेंट लेना अनिवार्य है। इसके अलावा ग्राहक या मर्चेंट्स से डिजिटल पेमेंट के लिए कोई भी शुल्क या एमडीआर नहीं वसूला जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने यह निर्देश जारी किया है। आपको बता दें कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण बजट में इस नियम की घोषणा की थी।
इनपर लागू होगा नया नियम दरअसल सरकार को उम्मीद है कि इस नियम से कालेधन पर लगाम लगाई जा सकेगी और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सर्कुलर के मुताबिक, नए नियम के तहत 50 करोड़ रुपए से ज्यादा के टर्नओवर वाले कारोबारियों को 1 नवंबर 2019 से ग्राहकों को पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक मोड उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। नए नियम में कारोबारियों को इलेक्ट्रॉनिक मोड से भुगतान लेने पर अब कोई भी शुल्क या चार्ज नहीं देना होगा। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के लिए अप्लाई करना होगा। इसके तहत बैंक का नाम, पता, पैन नंबर आदि को ईमेल के जरिए भेजना होगा।
बैंकों से मगाएं गए आवेदन सरकार इस नियम को पूरी मुस्तैदी से लागू कराना चाहती है इसलिए पेमेंट गेटवे वाली कपंनियों और बैंकों से सरकार ने आवेदन मंगाए है। जो भी कंपनी या बैंक चाहते है कि इस प्रणाली में उनका उपयोग हो वो 28 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं।