अभी आईटीसी क्लेम करती हैं कंपनियां देशभर में जीएसटी लागू होने के बाद सरकार इसमें समय समय पर बदलाव करती रहती है। जीएसटी के तहत सरकार की ओर से व्यापारियों और कंपनियों के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का प्रावधान किया गया है। सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 17-5 एच के अनुसार फ्री सैंपल, गिफ्ट या ऑफर पर आईटीसी नहीं देने का नियम है। लेकिन कंपनियां अपनी ओर से दिए जाने वाले ऑफर्स पर आईटीसी क्लेम करती हैं। अब सरकार इस नियम के तहत फ्री ऑफर को जीएसटी के दायरे में लाने की योजना बना रही है। इसका कारण यह है कि कंपनियां आईटीसी तो क्लेम कर लेती हैं लेकिन सरकार को फ्री ऑफर के तहत दिए गए सामान पर जीएसटी नहीं मिलता है।
ये है सरकार की योजना – सरकार सबसे पहले कंपनियों को अपना प्रस्ताव भेजेगी। – इस प्रस्ताव में फ्री सैंपल या गिफ्ट से आईटीसी या जीएसटी लगाने की बात कही जाएगी। – इसके बाद वित्त मंत्रालय इस संबंध में कंपनियों के साथ बैठक करेगा।
– इस बैठक के बाद इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। – यदि यह प्रस्ताव लागू होता है कंपनिया खुद जीएसटी देंगी या फिर इसे उपभोक्ताओं से वसूला जाएगा। – दवा कंपनियों पर इस तरह के नियम पहले से ही लागू हैं।