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रेटिंग एजेंसियों के लिए SEBI ने जारी किए नए नियम, अब इन बातों का भी रखना होगा ध्यान

सेबी ने यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य व निवेशकों को अपने निवेश से पहले किसी कंपनी को बेहतर ढंग से समझने के लिए किया है।

Nov 14, 2018 / 08:31 am

Ashutosh Verma

SEBI ने रेटिंग एजेंसियों के लिए जारी किया नया रूल बुक, अब इन बातों का भी रखना होगा ध्यान

नर्इ दिल्ली। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड आॅफ इंडिया (सेबी) ने मंगलवार को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिए एक नया नियम लागू किया है। सेबी ने यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य व निवेशकों को अपने निवेश से पहले किसी कंपनी को बेहतर ढंग से समझने के लिए किया है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को अब अपने रेटिंग रिपोर्ट में कंपनियों की तरलता स्थिति के बारे में भी जानकारी देनी होगी।


निवेशकों के लिए फायदा

इसके पूर्व इन रेटिंग एजेंसियों को उन फैक्टर्स के बारे में ही जानकारी देनी होती थी जो कि कंपनियों की साख पर असर डालती है। इसी के आधार पर रेटिंग कमेटी किसी कंपनी की रेटिंग तय करती है। लेकिन अब निवेशकों को रेटिंग को पहले से बेहतर तरीके से समझने के लिए सेबी ने यह फैसला लिया है। इससे निवेशक जिस कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, उनके बारे में सही जानकारी लेकन निवेश का फैसला कर सकते हैं। रेटिंग एजेंसियों को अपने प्रेस विज्ञप्ति में खासतौर पर ‘एनालिटिकल अप्रोच’ के तहत जानकारी देनी होगी।


पारदर्शिता बढ़ाने में मिलेगी मदद

सेबी ने इन नए नियमों पर अपने तरफ से जारी बयान में कहा है कि पारदर्शित को बढ़ावा देने के लिए कंपनियों क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को कंपनियों के पूर्व के रेटिंग व उनमें बदलाव के बारे में भी जानकारी देनी होगी। जिससे निवेशकों को यह पता चल सके की इसके पूर्व में कंपनी का प्रदर्शन कैसा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब इन एजेंसियों को अपने वेबसाइट पर कुल 5 पिरियड में एक साल की आैसत रेटिंग के बारे में जानकारी पब्लिश करनी होगी।

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