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इन 5 बातों को ध्यान में रखेंगे तो नहीं देना होगा रेस्टोरेंट में ज्यादा जीएसटी

locationनई दिल्लीPublished: Aug 22, 2017 12:53:00 pm

Submitted by:

manish ranjan

नए टैक्स सिस्टम के लागू होने के बाद, अभी भी लोग इस नए सिस्टम को समझ नहीं पर रहें हैं।

GST Bill

नई दिल्ली। 1 जुलाई 2017 से देश भर मे नया टैक्स सिस्टम यानि जीएसटी लागू हो गया है। नए टैक्स सिस्टम लागू होने के बाद से ही लोगों में कई बातों को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई हैं। नए टैक्स सिस्टम के लागू होने के बाद, अभी भी लोग इस नए सिस्टम को समझ नहीं पर रहें हैं। हालांकि सरकार लगातार इस प्रयास मे लगी हुई हैं कि कारोबारीयों और लोगों के सभी परेशानियों का समाधान निकाला जाए।

जीएसटी लागू होने के बाद लोगों को रेस्टोरेंट में खाने पर लगने वाले टैक्स को लेकर काफी कन्फ्यूजन देखने को मिल रहा हैं। कई मामले तो ऐसे भी आएं हैं जिनमे रेस्टोरेंट मालिक लोगों से मनमाने ढंग से पैसे वसूल रहे हैं। हम आपको ऐसी ही कुछ बातें बता रहे हैं जिससे की आप रेस्टोरेंट के मनमाने ढंग से पैसा न वसूल पाएं।

 

1. सर्विस चार्ज

लोगों मे सर्विस चार्ज को लेकर सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन हैं। सर्विस चार्ज वो चार्ज हैं जो आपके द्वारा किसी रेस्टोरेंट मेें जमा करना जरूरी नहीं है। ग्राहक के तौर पर आपके पास ये अधिकार है कि, आप अगर चाहें तो सर्विस चार्ज नही दें। सर्विस चार्ज जमा करने के लिए सरकार के तरफ से आप बाध्य नहीं हैं।

 

2. रेस्टोरेंट पर कितना जीएसटी देना है

अलग-अलग तरह के रेस्टोरेंट पर अलग-अलग जीएसटी लागू हैं। जैसे नॉन-एसी और नॉन एल्कोहलिक रेस्टोरेंट पर 12 फीसदी जीएसटी देना है। वही एसी और एल्कोहलिक रेस्टोरेंट पर आपको 18 फीसदी जीएसटी देना होगा। सबसे ज्यादा 28 फीसदी का टैक्स लग्जरी और 5 स्टार होटल पर देना होगा।

 

3. एसजीएसटी और सीजीएसटी क्या है

अधिकतर ग्राहक अभी तक यह नहीं समझ पाएं है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या हैं। एक ही बिल में दो बार जीएसटी क्यों लगाया जा रहा हैं। एसजीएसटी राज्यों द्वारा लगाया जाने वाला टैक्स है तो वहीं सीजीएसटी केन्द्र द्वारा लगाया जाने वाला टैक्स हैं। आपके बिल पर जो भी टैक्स लगता उसमें से आधा केन्द्र सरकार और आधा उस राज्य के पास जाता हैं जिस राज्य में बिलिंग हुई है।

 

4. आप जिस रेस्टोरेंट में खा रहें है, क्या जीएसटी देने योग्य हैं

आप भले इस बात से चौंक जाएं लेकिन आपको ये बात पता होना चाहिए कि आप जितने भी रेस्टोरेंट मेंं खाने जाते हैं उनमे से कुछ रेस्टोरेंट पर जीएसटी देय नहीं हैं। जो बिजनेस अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है उन पर आपको किसी भी प्रकार का जीएसटी नहीं देना होगा। आप अपने बिल पर दिए गए जीएसटी नंबर को वेरिफाई करके ये पता लगा सकते हैं कि आप जिस रेस्टोरेंट में खाना खा रहें है उसपर जीएसटी देय है या नहीं।
जीएसटी वेरिफाई करने के लिए आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा।
लिंक- https://services.gst.gov.in/services/searchtp

5. वैट और जीएसटी

कई ग्राहकों में इस बात का भी भ्रम हैं कि क्या जीएसटी और वैट दोनों लगाना सही है कि नही। बाहर खाने पर जीएसटी केवल खाने और सर्विसेज पर लगता हैं जबकि वैट एल्कोहल पर लगाया जाता है।

उदाहरण के तौर पर अगर आप के खाने का बिल 500 रूपए है, सर्विस चार्ज 50 रूपए है और आपने 1000 रूपए का एल्कोहल लिए हैं तो आपको 550 रूपए पर जीएसटी देना होग वहीं आपको केवल 1000 रूपए पर ही वैट देेना होगा।

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