जीएसटीआर-1 इनके लिए भरना जरूरी
जिन कारोबारियों का टर्नओवर 1.50 करोड़ रुपए से अधिक है उनको नवंबर महीने की जीएसटीआर-1 रिटर्न 11 दिसंबर तक फाइल करनी है। आपको बता दें कि लेट रिटर्न फाइल करने से कारोबारियों की रेटिंग भी खराब होती है। दरअसल जीएसटीआर-1 आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल देने के लिए बनाया गया है। यानी पिछले महीने में आपने जितनी भी सेल की है या सामान (वस्तुओं) का एक्सपोर्ट किया है उस सब की डिटेल आपको इसमें देनी होगी।
जीएसटीआर-1 में देनी होंगी ये जानकारी
जीएसटीआर-1 फॉर्म भरने के लिए आपको सरकार की वेबसाइट पर जाकर लॉग इन करना होगा। इसके बाद आपको इंट्रा स्टेट सेल की जानकारी (उसी राज्य या शहर के भीतर की गई बिक्री का ब्यौरा),इंटरस्टेट सेल (एक स्टेट से दूसरी स्टेटे में की गई सेल या बिक्री का ब्यौरा) कुल एक्सपोर्ट का ब्यौरा,अगर आपने ई-कॉमर्स ऑपरेटर के जरिए कोई सेल की है, उसकी भी जानकारी देनी होगी,अगर आपने टैक्स स्लैब में निल/ जीरो रेटेड या एग्जेम्पेटेड आइटम की सेल की है तो उसका ब्यौरा भी देना होगा।
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