स्टॉक उपलब्ध होने पर बिक्री से इनकार न करें दुकानदार आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी के अनुसार, राज्य शासन ने सभी थोक और फुटकर प्याज विक्रेताओं के लिए स्टाक पंजी का संधारण करना और स्टाक की अद्यतन स्थिति का बोर्ड लगाना अनिवार्य कर दिया है। अब प्याज स्टॉक की उपलब्धता होने पर व्यापारी विक्रय करने से इंकार नहीं कर सकेगा। राज्य सरकार द्वारा की गई व्यवस्था में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, नापतौल निरीक्षक, नायब तहसीलदार, उद्यानिकी विभाग के सहायक संचालक स्तर तक अथवा उससे वरिष्ठ अधिकारी अपने क्षेत्रांतर्गत व्यापारी से प्याज के संबंध में जानकारी हासिल कर सकेगा।
ज्ञात हो कि राजधानी सहित कई अन्य स्थानों पर जिला प्रशासन द्वारा 50 रुपये किलो की दर से स्टाल लगाकर प्याज का विक्रय किया जा रहा है, मगर इससे भी लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। इस व्यवस्था में एक व्यक्ति को दो किलो तक की प्याज लेने की व्यवस्था है, वहीं लगाए गए स्टाल हर क्षेत्र में नहीं हैं।