बोर्ड को बनाकर भेजनी होगी रिपोर्ट
बोर्ड ने इस संबंध में पिछले दिनों देशभर की सीबीएसई स्कूलों को सर्कुलर जारी किया था। सर्कुलर के अनुसार, स्टूडेंट्स को स्कूल के माध्यम से रिपोर्ट बनाकर सीबीएसई को भेजनी होगी। हालांकि ऐसे केसेज में बोर्ड को कोई आपत्ति नहीं होती है, तो कैंडिडेट को रेगुलर स्टूडेंट के रूप में एडमिशन दे दिया जाएगा। वहीं पेरेंट्स के ट्रांसफर केस वाले स्टूडेंट्स को एनओसी सहित पूरे डॉक्टूमेंट्स स्कूल में जमा कराने होंगे। इसके बाद ही संबंधित स्कूल बोर्ड को स्टूडेंट की रिपोर्ट भेज सकेगा।