जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, हमारे संज्ञान में आया है कि चंडीगढ़ शहर में ज्यादातर निजी कोचिंग संस्थान सुबह आठ बजे से दोपहर तीन बजे तक खुले रहते हैं। ये कोचिंग संस्थान स्कूली बच्चों को ट्यूशन देने के व्यापार में शामिल हैं, इनका ट्यूशन का समय बच्चों के स्कूल के समय से टकराता है, जिस कारण बच्चों के लिए स्कूल में उपस्थित होना मुश्किल हो जाता है।
आदेश के मुताबिक, चंडीगढ़ के अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले सभी निजी कोचिंग संस्थान सार्वजनिक हित में स्कूल जाने वाले बच्चों के समय ‘सुबह आठ बजे से दोपहर तीन बजे तक’ कोचिंग नहीं देंगे। आदेश में जिक्र किया गया, “जो विद्यार्थी पहले से ही अंतिम परीक्षा दे रहे हैं, जो स्कूल से पास हो चुके हैं उन्हें इसमें छूट दी जाती है।”
केंद्र शासित प्रदेश कैडर शिक्षा कर्मचारी संघ ने चिन्हित किया कि निजी कोचिंग संस्थान बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं और बच्चों को स्कूल जाने से रोक रहे हैं। जोशी ने कहा, “हमारे संज्ञान में आया है कि कई सरकारी स्कूलों और निजी स्कूलों के शिक्षक साथ मिलकर यह काम कर रहे हैं।”