स्कूल नियम पालना के लिए बाध्य
विभागीय निदेशक नथमल डिडेल ने स्कूलों को नोटिस जारी कर कहा है कि स्कूलों को राज्य सरकार के अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर ही सीबीएससी से सम्बद्धता मिली है। इसलिए स्कूल सरकार के नियम, अधिनियम की पालना के लिए बाध्य है। स्कूल तत्काल प्रभाव से माता-पिता व अध्यापकों के संगम का गठन कराकर विद्यालय स्तरीय फीस कमेटी बनाएं। दोनों गठित समिति को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें, अभिभावकों को सूचित कर पोर्टल कर अपलोड करें। इसके बाद समिति के अनुमोदन के अनुसार ही फीस में परिवर्तन हो सकता है। इसलिए बढ़ी हुई फीस को स्कूल तत्काल वापस ले।
स्कूल देंगे स्पष्टीकरण
नोटिस में विभाग ने अनापत्ति प्रमाण पत्र समाप्त करने से पहले स्कूल को स्पष्टीकरण का अवसर दिया है। स्कूल प्रबंधन को अपना पक्ष संबंधित दस्तावेजों के साथ 26 अप्रेल को बीकानेर स्थित शिक्षा निदेशालय में निदेशक के समक्ष रखना होगा। स्कूल ने समय पर अपना पक्ष नहीं रखा तो विभाग स्कूल की एनओसी रद्द कर देगा।
नोटिस में विभाग ने अनापत्ति प्रमाण पत्र समाप्त करने से पहले स्कूल को स्पष्टीकरण का अवसर दिया है। स्कूल प्रबंधन को अपना पक्ष संबंधित दस्तावेजों के साथ 26 अप्रेल को बीकानेर स्थित शिक्षा निदेशालय में निदेशक के समक्ष रखना होगा। स्कूल ने समय पर अपना पक्ष नहीं रखा तो विभाग स्कूल की एनओसी रद्द कर देगा।