दरअसल, एसोसिएट प्रोफेसर की नौकरी के लिए उम्मीदवार को सहायक प्रोफेसर होना चाहिए, जबकि प्रोफेसर के लिए एसोसिएट प्रोफेसर होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस बिल कानून के मौजूदा स्वरूप के मुताबिक इसका लाभ लने के लिए एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के कोटे के तहत लाभ प्राप्त नहीं करने वाले व्यक्ति की कुल पारिवारिक आय 8 लाख रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए जबकि सरकार के उच्च शिक्षण संस्थानों और निजी संस्थानों में सामान्यतः असिस्टेंट प्रोफेसर की आय इस सीमा से काफी ज्यादा होती है। संस्थानों ने मंत्रालय से कहा है कि मौजूदा नियमों के चलते ईडब्ल्यूएस कोटा लागू करना असंभव है। जल्द से जल्द इसे लेकर दिशा निर्देश दिया जाए।