डीम्ड यूनिवर्सिटी
डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस उच्च शिक्षा देने वाले ऐसे संस्थानों को दिया जाता है जो किसी खास क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हों। यह मान्यता केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा यूजीसी एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के तहत दी जाती है। इसके अंतर्गत ऐसे संस्थानों को यूनिवर्सिटी जैसे अधिकार मिल जाते हैं और ये डिग्री दे सकते हैं।
रजिस्टर्ड संस्थान
सोसायटी एक्ट/ एनजीओ एक्ट आदि के तहत पंजीकृत संस्थाओं को रजिस्टर्ड संस्थानों की श्रेणी में रखा जाता है। जरूरी नहीं कि इनके द्वारा संचालित कोर्स भी मान्यता प्राप्त होंगे ही।
एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट
ये किसी मान्यताप्राप्त यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध संस्थान/ कॉलेज होते हैं और उस यूनिवर्सिटी के विभिन्न कोर्स संचालित करने का इनको अधिकार होता है। ये खुद न तो एग्जाम करा सकते हैं और न ही कोई डिग्री प्रदान कर सकते हैं।
रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी
भारत में किसी भी यूनिवर्सिटी को डिग्री प्रदान करने की अनुमति केंद्र सरकार द्वारा स्थापित यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन देता है। यूजीसी जिसे यह अनुमति देती है उसे रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है।
प्राइवेट यूनिवर्सिटी
प्राइवेट यूनिवर्सिटी की शुरुआत राज्य विधानसभा द्वारा एक्ट पारित करने और यूजीसी द्वारा उसे गजट में शामिल करने के आधार पर हो सकती है। इनको यूजीसी द्वारा रेगूलेट किया जाता है।