इस निर्णय से EWS आरक्षण के प्रावधानों की जटिलता समाप्त होगी। लोगों को EWS का प्रमाण पत्र आसानी से मिल सकेगी। हालांकि, केन्द्र सरकार की सेवाओं व शिक्षण संस्थाओं में राज्य के निवासियों के लिए पात्रता मापदण्ड पूर्ववत ही रहेंगे। गौरतलब है प्रदेश में राजकीय सेवाओं व शिक्षण संस्थाओं में 10 प्रतिशत EWS आरक्षण लागू है। पिछले कई दिनों से विभिन्न प्रतिनिधि मंडल व जनप्रतिनिधि प्रमाण पत्र बनाने में आ रही परेशान व आरक्षण के जटिल प्रावधानों को खत्म करने की मांग मुख्यमंत्री से कर रहे थे।
ये प्रावधान समाप्त करने के निर्देश
पांच एकड और इससे अधिक की कृषि भूमि, एक हजार वर्गफीट और इससे अधिक के आवासीय फ्लैट, अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र में सौ वर्ग गज व उससे अधिक के आवासीय भूखंड, अधिसूचित नगर पालिसा से भिन्न क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखंड के मापदंडों को समाप्त करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं।