Published: Aug 30, 2018 03:10:15 pm
जमील खान
पटना उच्च न्यायालय ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) को वर्ष 2017 की मैट्रिक परीक्षा की दूसरी टॉपर के परिणाम को संशोधित करने का निर्देश देते हुए बीएसईबी पर पांच लाख रुपए का हर्जाना भी ठोका है।
पटना उच्च न्यायालय ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) को वर्ष 2017 की मैट्रिक परीक्षा की दूसरी टॉपर के परिणाम को संशोधित करने का निर्देश देते हुए बीएसईबी पर पांच लाख रुपए का हर्जाना भी ठोका है। न्यायमूर्ति सी एस सिंह ने बुधवार को वर्ष 2017 की मैट्रिक परीक्षा में दूसरी टॉपर रही भव्या कुमारी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए बीएसईबी को उसका परिणाम संशोधित करने का निर्देश दिया है।