अदालत का यह निर्देश जांच अधिकारी (आई/ओ) के अदालत में दिए गए बयान पर आया है। आई/ओ ने अदालत से कहा कि उसे मामले में कार्रवाई के लिए दी जाने वाली मंजूरी के संदर्भ में कोई सूचना नहीं है। जेएनयू परिसर में एक कार्यक्रम के दौरान 9 फरवरी 2016 को कथित तौर पर ‘राष्ट्र विरोधी’ नारे लगाए गए थे। यह कार्यक्रम अफजल गुरु की फांसी की सजा के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर बुलाया गया था।
दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने जेएनयू के 10 छात्रों के खिलाफ 1,200 पेज का आरोप पत्र दाखिल किया है। इन छात्रों में कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य व सात कश्मीरी शामिल हैं, जिन्हें मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया है।