तकनीकी/व्यावसायिक संस्थानों के मेरिट कोटा में एक सीट का आरक्षण होगा। 15 अक्टूबर को जारी आदेश में कहा गया है कि कश्मीरी प्रवासियों के लिए डोमेसाइल की जरूरत खत्म की गई है, जबकि कश्मीर घाटी में रह रहे कश्मीरी पंडितों/कश्मीरी हिंदू परिवारों (गैर-प्रवासियों) को डोमेसाइल (Domicile) प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। इस निर्देश को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission) (UGC) के अध्यक्ष, एआईसीटीई (AICTE) के अध्यक्ष, सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के प्रमुख सचिवों को भेज दिया गया है।