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पत्रकारों को बड़ी राहत! Supreme Court में अब इस काम के लिए LLB डिग्री की जरूरत नहीं

CJI DY Chandrachud Big Decision For Supreme Court Reporters: CJI ने सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले पत्रकारों को छूट दी है। अब सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही कवर करने वाले पत्रकारों को LLB की डिग्री नहीं लगेगी।

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CJI DY Chandrachud

CJI DY Chandrachud Big Decision For Supreme Court Reporters: चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल आने वाले 10 नवंबर को खत्म होने वाला है। जाते-जाते उन्होंने पत्रकारों को बड़ा तोहफा दे दिया। CJI ने सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले पत्रकारों को छूट दी है। अब सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही कवर करने वाले पत्रकारों को LLB की डिग्री नहीं लगेगी। सीजेआई ने कहा कि उन्हें नहीं पता इससे पहले संवाददाताओं को सुप्रीम कोर्ट कवर करने के लिए लॉ की डिग्री की जरूरत क्यों थी?

पत्रकारों को मिलेगी राहत (CJI DY Chandrachud Big Decision)

सीजीआई (CJI DY Chandrachud) की इस पहल से पत्रकारों को बड़ी राहत मिलेगी। कानून की डिग्री के बिना भी अब वे सुप्रीम कोर्ट के पत्रकार के लिए आवेदन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पत्रकारों को अब कोर्ट में पार्किंग की सुविधा भी मिलेगी। बता दें, 24 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट परिसर में ‘प्री दिवाली समारोह’ का आयोजन किया गया था, जिस दौरान सीजेआई ने ये बात कही।

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10 नवंबर को रिटायर होंगे चीफ जस्टिस

2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी संवाददाताओं की मान्यता के लिए मानदंड जारी किया था, जिसके तहत कोई भी कामकाजी पत्रकार जो नियमित रूप से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में रिपोर्ट करना चाहते हैं, उनके पास कानून की डिग्री होनी चाहिए। वहीं सीजेआई ने अब इस शर्त को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। यहां आपकी जानकारी के लिए बता दें कि CJI चंद्रचूड़ ने 9 नवंबर 2022 को अपना पदभार संभाला था। 10 नवंबर वे अपने पद से रिटायर हो जाएंगे। वहीं रिटायर होने के बाद उन्होंने कुछ समय तक के लिए आराम करने की इच्छा जाहिर की है।


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