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सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों की बल्ले-बल्ले

locationजयपुरPublished: Mar 19, 2020 04:47:08 pm

Submitted by:

Jitendra Rangey

राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ियों को राजकीय सेवा में नौकरी का रास्ता अब साफ हो गया है।

सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों की बल्ले-बल्ले

Players’ now got easly government jobs

राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ियों (International and national players) को राजकीय सेवा में नौकरी (Government service job) का रास्ता अब साफ हो गया है। राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग ने बुधवार को आउट ऑफ टर्न अपोइंटमेंट टू मेडल विनर्स नियम (संशोधन), 2020 की अधिसूचना जारी कर दी है, जो तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है। राज्य सरकार द्वारा जारी इस आदेश के बाद खिलाड़ियों को दूसरे प्रदेश में नौकरी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। राजकीय सेवा में नौकरी के लिए तीन वर्ग तय किए गए है। इसके तहत ए, बी और सी कैटेगरी बनाई गई है। खेल मंत्री अशोक चांदना ने स्टेट गेम्स के दौरान कहा था कि सरकार खिलाडिय़ों के लिए नौकरी में आरक्षण के लिए गाइडलाइन बना रही है और शीघ्र ही वह जारी होगी। चांदना की घोषणा के अनुरूप कार्मिक विभाग ने बुधवार को आदेश जारी कर दिए।
ए, बी और सी कैटेगरी बनाई
कैटेगरी ए: ओलम्पिक गेम्स/पैरा ओलम्पिक गेम्स के पदक विजेताओ या वर्ल्ड कप/वर्ल्ड चैंपियनशिप/पैरा वर्ल्ड कप/पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप के पदक विजेताओं या एशियन गेम्स/ पैरा एशियन गेम्स के पदक विजेताओ या कॉमनवेल्थ गेम्स/ कॉमनवेल्थ पैरा इवेंट्स के पदक विजेताओं या क्रिकेट वल्र्ड कप/ चैंपियनशिप के विजेताओं/उप-विजेताओं या पोलो वर्ल्ड कप/चैंपियनशिप के विजेताओं/ उपविजेताओं को शामिल किया हैं।
कैटेगरी बी: एशियन चैंपियनशिप/एशियन पैरा चैंपियनशिप के पदक विजेताओं या साउथ एशियन गेम्स/साउथ एशियन पैरा गेम्स के पदक विजेताओं या क्रिकेट एशिया कप/चैंपियनशिप के विजेताओं/उपविजेताओं को लिया गया हैं।
कैटेगरी सी: नेशनल गेम्स/नेशनल पैरा गेम्स के पदक विजेताओं या नेशनल चैंपियनशिप/ पैरा नेशनल चैंपियनशिप के पदक विजेताओं या नेशनल चैंपियनशिप ऑफ पोलो के विजेताओं/ उप-विजेताओं या रणजी ट्रॉफी के विजेताओं/उपविजेताओं को शामिल किया गया हैं। इन नियमों के अधीन नियुक्ति के प्रयोजन के लिये, किसी खिलाड़ी द्बारा 01.01.2016 को या उसके पश्चात अभिप्राप्त खेल उपलब्धि पर ही विचार किया जाएगा। पदक विजेता खिलाड़ी पदक जीतने की तारीख से 3 वर्ष के भीतर-भीतर या राजस्थान क्रीड़ा पदक विजेताओं को बिना पारी नियुक्ति (संशोधन) नियम, 2020 के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष के भीतर सचिव, युवा मामले और खेल विभाग को आवेदन करना होगा।
नियमों का हुआ सरलीकरण
सरकार द्बारा इन नियमों का सरलीकरण किया गया। अब इससे अधिक से अधिक मेडल विजेताओं को सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकेगी। इससे पहले राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में खिलाडिय़ों के लिये 2 प्रतिशत आरक्षण संबंधी नियम राजस्थान विभिन्न सेवा (संशोधन) नियम, 2019 खिलाडिय़ों के हित में लागू किया है। इससे प्रदेश के मूल निवासी खिलाडिय़ों को राष्ट्रीय एवं पैरा प्रतियोगिता में भाग लेने पर इन नियमों के तहत सरकारी नौकरी हेतु पात्र माना जायेगा। स्कूल गेम्स फैडरेशन व अखिल भारतीय विश्वविधालयी प्रतियोगिता के पदक विजेता भी इन नियमों के तहत शामिल है। राज्य सरकार ने 56 विभागों में नौकरी देने का प्रावधान किया हैं।
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