ए, बी और सी कैटेगरी बनाई
कैटेगरी ए: ओलम्पिक गेम्स/पैरा ओलम्पिक गेम्स के पदक विजेताओ या वर्ल्ड कप/वर्ल्ड चैंपियनशिप/पैरा वर्ल्ड कप/पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप के पदक विजेताओं या एशियन गेम्स/ पैरा एशियन गेम्स के पदक विजेताओ या कॉमनवेल्थ गेम्स/ कॉमनवेल्थ पैरा इवेंट्स के पदक विजेताओं या क्रिकेट वल्र्ड कप/ चैंपियनशिप के विजेताओं/उप-विजेताओं या पोलो वर्ल्ड कप/चैंपियनशिप के विजेताओं/ उपविजेताओं को शामिल किया हैं।
कैटेगरी ए: ओलम्पिक गेम्स/पैरा ओलम्पिक गेम्स के पदक विजेताओ या वर्ल्ड कप/वर्ल्ड चैंपियनशिप/पैरा वर्ल्ड कप/पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप के पदक विजेताओं या एशियन गेम्स/ पैरा एशियन गेम्स के पदक विजेताओ या कॉमनवेल्थ गेम्स/ कॉमनवेल्थ पैरा इवेंट्स के पदक विजेताओं या क्रिकेट वल्र्ड कप/ चैंपियनशिप के विजेताओं/उप-विजेताओं या पोलो वर्ल्ड कप/चैंपियनशिप के विजेताओं/ उपविजेताओं को शामिल किया हैं।
कैटेगरी बी: एशियन चैंपियनशिप/एशियन पैरा चैंपियनशिप के पदक विजेताओं या साउथ एशियन गेम्स/साउथ एशियन पैरा गेम्स के पदक विजेताओं या क्रिकेट एशिया कप/चैंपियनशिप के विजेताओं/उपविजेताओं को लिया गया हैं।
कैटेगरी सी: नेशनल गेम्स/नेशनल पैरा गेम्स के पदक विजेताओं या नेशनल चैंपियनशिप/ पैरा नेशनल चैंपियनशिप के पदक विजेताओं या नेशनल चैंपियनशिप ऑफ पोलो के विजेताओं/ उप-विजेताओं या रणजी ट्रॉफी के विजेताओं/उपविजेताओं को शामिल किया गया हैं। इन नियमों के अधीन नियुक्ति के प्रयोजन के लिये, किसी खिलाड़ी द्बारा 01.01.2016 को या उसके पश्चात अभिप्राप्त खेल उपलब्धि पर ही विचार किया जाएगा। पदक विजेता खिलाड़ी पदक जीतने की तारीख से 3 वर्ष के भीतर-भीतर या राजस्थान क्रीड़ा पदक विजेताओं को बिना पारी नियुक्ति (संशोधन) नियम, 2020 के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष के भीतर सचिव, युवा मामले और खेल विभाग को आवेदन करना होगा।
कैटेगरी सी: नेशनल गेम्स/नेशनल पैरा गेम्स के पदक विजेताओं या नेशनल चैंपियनशिप/ पैरा नेशनल चैंपियनशिप के पदक विजेताओं या नेशनल चैंपियनशिप ऑफ पोलो के विजेताओं/ उप-विजेताओं या रणजी ट्रॉफी के विजेताओं/उपविजेताओं को शामिल किया गया हैं। इन नियमों के अधीन नियुक्ति के प्रयोजन के लिये, किसी खिलाड़ी द्बारा 01.01.2016 को या उसके पश्चात अभिप्राप्त खेल उपलब्धि पर ही विचार किया जाएगा। पदक विजेता खिलाड़ी पदक जीतने की तारीख से 3 वर्ष के भीतर-भीतर या राजस्थान क्रीड़ा पदक विजेताओं को बिना पारी नियुक्ति (संशोधन) नियम, 2020 के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष के भीतर सचिव, युवा मामले और खेल विभाग को आवेदन करना होगा।
नियमों का हुआ सरलीकरण
सरकार द्बारा इन नियमों का सरलीकरण किया गया। अब इससे अधिक से अधिक मेडल विजेताओं को सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकेगी। इससे पहले राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में खिलाडिय़ों के लिये 2 प्रतिशत आरक्षण संबंधी नियम राजस्थान विभिन्न सेवा (संशोधन) नियम, 2019 खिलाडिय़ों के हित में लागू किया है। इससे प्रदेश के मूल निवासी खिलाडिय़ों को राष्ट्रीय एवं पैरा प्रतियोगिता में भाग लेने पर इन नियमों के तहत सरकारी नौकरी हेतु पात्र माना जायेगा। स्कूल गेम्स फैडरेशन व अखिल भारतीय विश्वविधालयी प्रतियोगिता के पदक विजेता भी इन नियमों के तहत शामिल है। राज्य सरकार ने 56 विभागों में नौकरी देने का प्रावधान किया हैं।
सरकार द्बारा इन नियमों का सरलीकरण किया गया। अब इससे अधिक से अधिक मेडल विजेताओं को सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकेगी। इससे पहले राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में खिलाडिय़ों के लिये 2 प्रतिशत आरक्षण संबंधी नियम राजस्थान विभिन्न सेवा (संशोधन) नियम, 2019 खिलाडिय़ों के हित में लागू किया है। इससे प्रदेश के मूल निवासी खिलाडिय़ों को राष्ट्रीय एवं पैरा प्रतियोगिता में भाग लेने पर इन नियमों के तहत सरकारी नौकरी हेतु पात्र माना जायेगा। स्कूल गेम्स फैडरेशन व अखिल भारतीय विश्वविधालयी प्रतियोगिता के पदक विजेता भी इन नियमों के तहत शामिल है। राज्य सरकार ने 56 विभागों में नौकरी देने का प्रावधान किया हैं।