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निजी संस्थानों में प्रवेश के समय एससी स्टुडेंट्स से नहीं ली जाएगी ट्यूशन फीस

Published: Jul 14, 2018 11:57:49 am

पंजाब के अनुसूचित जाति, पिछड़ी श्रेणी एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि पंजाब के निजी शैक्षणिक संस्थानों में…..

Punjab SC Students

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पंजाब के अनुसूचित जाति, पिछड़ी श्रेणी एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि पंजाब के निजी शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जाति (एससी) विद्यार्थियों को प्रवेश से वंचित नहीं रखा जा सकता और प्रवेश के समय निजी संस्थान अनुसूचित जाति (SC) विद्यार्थियों से ट्यूशन फीस नहीं लेंगे क्योंकि इस संबंधी केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण मंत्रालय ने अपने पहले जारी किए पत्र को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है।

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धर्मसोत ने बताया कि केंद्र सरकार ने अपने ताजा जारी पत्र में राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा है कि शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के समय संबंधित अनुसूचित जाति विद्यार्थी की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलर शिप हासिल करने संबंधी योग्यता की जांच कर सकती हैं और अगर वह योग्य पाए जाते हैं तो ऐसे विद्यार्थियों की फीस भरने की तारीख वजीफे का भुग तान संबंधित विद्यार्थी के खाते में जमा होने तक बढ़ाई जा सकती है।

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धर्मसोत ने बताया कि अगर जरूरत पड़े तो निजी शैक्षणिक संस्थान प्रवेश लेने वाले अनु सूचित जाति विद्यार्थी से यह भरोसा भी ले सकती है कि वह (विद्यार्थी) वजीफा राशि प्राप्त होने के बाद फीस संबंधित संस्था के पास जमा करवा देगा। धर्मसोत ने बताया कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलर शिप के अंतर्गत अनुसूचित जाति (SC) विद्यार्थियों के विभिन्न शैक्ष णिक संस्थानों में प्रवेश और फीस न लेने संबंधी पंजाब के संबंधित विभागों के प्रमुखों, निदेशक, तक नीकी शिक्षा एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग (पोली टेकनिक और इंजी नियरिंग विंग), निदे शक, तक नीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशि क्षण विभाग (आईटीआई विंग), प्रबंध निदेशक, पंजाब स्वास्थ्य प्रणाली निगम, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्था, डी.पी.आई. (कॉलेजों), डी.पी.आई. (सेकेंडरी शिक्षा), निदेशक, अनुसंधान और चिकित्सा शिक्षा, निदेशक, पशु पालन और निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी. आदि को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

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