उषा कुमार व अन्य ने याचिका दायर करते हुए कहा कि उनके पास विशेष शिक्षा में एक साल का डिप्लोमा है। भारतीय पुनर्वास परिषद ने इस डिप्लोमा को शिक्षक भर्ती के लिए पात्र बताकर मान्यता दे रखी हैं। इसी वजह से विशेष शिक्षक भर्ती में उनको भी अवसर दिया जाना चाहिए। इसके विरोध में NCET शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करती है। विशेष शिक्षक पद के लिए योग्यता विशेष शिक्षा में बीएड या जो वर्षीय डिप्लोमा है। यही योग्यता रखने वालों को भर्ती में अवसर दिया जा सकता है। कोर्ट ने विवाद के चलते कुछ समय से नियुक्तियों पर रोक लगा रखी थी।
न्यायाधीश पंकज भंडारी ने विशेष शिक्षक भर्ती 2018 में प्रतीक्षा सूची से भर्ती पर लगी रोक को हटाते हुए एक वर्षीय डिप्लोमाधारकों की याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने NCET की ओर से तय पात्रता रखने वालों को नियुक्ति के आदेश दिए हैं।