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सीबीएसई ने Ryan School को कारण बताओ नोटिस जारी किया

CBSE ने रेयान स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसका जवाब देने के लिए एक पखवाड़े का वक्त दिया गया है

Sep 17, 2017 / 06:27 pm

जमील खान

Ryan Murder Case

Ryan Murder Case

नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने शनिवार को रेयान इंटरनेशनल स्कूल को सात वर्षीय छात्र प्रद्युम्न ठाकुर की स्कूल परिसर में हुई हत्या को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बोर्ड ने स्कूल को इस नोटिस का जवाब देने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है। सीबीएसई के एक अधिकारी ने बताया, रेयान स्कूल इंटरनेशनल के बारे में दो सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट बोर्ड को दे दी है और निर्धारित दिशा निर्देशों के उल्लंघन की जांच की जा रही है।

उन्होंने कहा, स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसका जवाब देने के लिए एक पखवाड़े का वक्त दिया गया है, उसी के मुताबिक अगली कार्रवाई की जाएगी। सीबीएसई ने दूसरी कक्षा के एक छात्र की हत्या के जांच के लिए एक समिति का गठन किया था, जिसे स्कूल के एक कर्मचारी ने शुक्रवार को वाशरूम में कटे हुए गले के साथ मृत पाया था।

अग्रिम जमानत के लिए हरियाणा पहुंचे रेयान ट्रस्टी
चंडीगढ़। रेयान इंटरनेशनल स्कूलों के ट्रस्टियों ने शनिवार को प्रद्युम्न हत्याकांड मामले में अग्रिम जमानत के लिए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का रुख किया। ट्रस्टी अगस्टिन एफ पिंटो, उसकी पत्नी ग्रेस और पुत्र रेयान ने बंबई उच्च न्यायालय की ओर से अग्रिम जमानत याचिका रद्द होने के बाद पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का रुख किया है। इस मामले में हरियाणा पुलिस द्वारा गिरफ्तार रेयान ग्रुप संस्थान के क्षेत्रीय प्रमुख थॉमस फ्रांसिस ने नियमित जमानत के लिए न्यायालय में अर्जी दी है।

उच्च न्यायालय में यह सुनवाई सोमवार को होगी। बंबई उच्च न्यायालय ने इससे पहले शुक्रवार शाम पांच बजे तक रेयान ट्रस्टियों की गिरफ्तारी पर सर्शत अंतरिम रोक लगा दी थी और ट्रस्टी को मुंबई पुलिस के समक्ष अपने पासपोर्ट जमा कराने को कहा था। बंबई उच्च न्यायालय ने तीनों की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक इस मामले की सुनवाई हरियाणा उच्च न्यायालय में ले जाने के लिए लगाई थी।

उल्लेखनीय है कि गत आठ सितंबर को गुरुग्राम के सोहना रोड स्थित रेयान इंटरनेशनल स्कूल के कक्षा दो का छात्र प्रद्युम्न ठाकुर अपने स्कूल के बाथरूम में मृत पाया गया था। उसकी गला काटकर हत्या कर दी गई थी।

इस मामले में पुलिस ने स्कूल के एक कंडक्टर को गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी से बचने के लिए रेयान के ट्रस्टियों ने बंबई उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। प्रद्युम्न के पिता ने जमानत याचिका का विरोध किया था।

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