याचिकाकर्ता की दलील है कि आरक्षण नीट जैसे प्रतियोगी परीक्षा की उत्पत्ति के विरुद्ध है, क्योंकि इस परीक्षा के जरिए मेधावी छात्रों का चयन किया जाता है, जो अपनी पसंद के कॉलेज प्राप्त कर सकते हैं और उन्हों उनकी पसंद के कोर्स का आवंटन किया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल व डेंटल पाठ्यक्रमों में मराठाओं के लिए 16 फीसदी आरक्षण के संबंध में मुंबई हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका पर महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया।
जयपुर•Jun 20, 2019 / 01:19 pm•
जमील खान
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल व डेंटल पाठ्यक्रमों में मराठाओं के लिए 16 फीसदी आरक्षण के संबंध में मुंबई हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका पर महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया। मुंबई हाई कोर्ट ने मराठा आरक्षण के मामले को लेकर दायर याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और सूर्यकांत की अवकाश पीठ ने प्रदेश सरकार से इस याचिका पर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता समीर की याचिका बंबई उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने पर उन्होंने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया।
याचिकाकर्ता की दलील है कि आरक्षण नीट जैसे प्रतियोगी परीक्षा की उत्पत्ति के विरुद्ध है, क्योंकि इस परीक्षा के जरिए मेधावी छात्रों का चयन किया जाता है, जो अपनी पसंद के कॉलेज प्राप्त कर सकते हैं और उन्हों उनकी पसंद के कोर्स का आवंटन किया जा सकता है।
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