scriptSchool fees case: कोरोनाकाल में सुप्रीम कोर्ट ने अभिभावकों को दिया बड़ा झटका, चुकानी होगी पूरी फीस! | SC rejects High Court order to pay 70% fee during COVID pandemic | Patrika News

School fees case: कोरोनाकाल में सुप्रीम कोर्ट ने अभिभावकों को दिया बड़ा झटका, चुकानी होगी पूरी फीस!

locationनई दिल्लीPublished: May 03, 2021 07:32:35 pm

Submitted by:

Pratibha Tripathi

Rajasthan School Fees: हाईकोर्ट के आदेशानुसार राजस्थान स्कूल की फीस 70% तक माफ करने के आदेश जारी किए गए थे लेकिन 3 मई 2021 को SC ने COVID महामारी के दौरान 70% शुल्क का भुगतान करने के उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया। ।

Rajasthan School Fees

Rajasthan School Fees

Rajasthan School Fees: कोरोना काल के दौरान जहां लोग जिदंगी मौत की परेशानियों से जूझ रहे है वहीं दूसरी ओर स्कूलों की बढ़ती फीस को लेकर अभिभावक काफी परेशान है। अभिभावक और निजी स्कूलों के बीच चल रही लड़ाई को देखते हुए राजस्थान के निजी स्कूलों की अपील को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। इतना ही नही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट (High Court) के उस फैसले को भी रद्द कर दिया है जिसमें उसने निजी स्कूलों को 60 से 70% ट्यूशन फीस (Tuition fees) माफ कर देने लेने आदेश जारी किए थे।

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की ओर से आए इस फैसले से निजी स्कूलों में अध्ययनरत छात्रों के अभिभावकों को बड़ा झटका लगा है। हालांकि अभी यह साफ नही हो पाया है कि निजी स्कूल कितनी और किस तरह से फीस की वसूली कर सकेंगा।

राजस्थान स्कूल फीस हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार 70% तक माफ की गई है। जिसके बाद से राजस्थान के निजी स्कूलों ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए HC के आदेश को खारिज कर दिया और COVID महामारी के दौरान 70% शुल्क का भुगतान करने के आदेश जारी कर दिए है। अब अभिभावकों को राजस्थान में स्कूल की पूरी फीस देनी पड़ सकती है।

हालाकि अभी सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला और आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। एक बार विस्तृत फैसला आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि माता-पिता को पूरी फीस देनी है या नहीं। अभिभावक भी राजस्थान स्कूल फीस पर सरकार द्वारा उठाए जाने वाले अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं।

इस पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के पूर्ण आदेश के आने के बाद ही फैसला करेगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार न्यायालय की गरिमा को बनाए रखने के साथ यह सुनिश्चित करेगी कि अभिभावकों के साथ कोई अन्याय ना हों। इससे पहले राजस्थान सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के निर्देश पर एक समिति बनाई गई थी। जिसमें उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करते हुए घोषणा की थी। राजस्थान स्कूल फीस सहित कई बड़े आदेशों की घोषणा की थी जो 70% तक छूट देती है

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