सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की ओर से आए इस फैसले से निजी स्कूलों में अध्ययनरत छात्रों के अभिभावकों को बड़ा झटका लगा है। हालांकि अभी यह साफ नही हो पाया है कि निजी स्कूल कितनी और किस तरह से फीस की वसूली कर सकेंगा।
राजस्थान स्कूल फीस हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार 70% तक माफ की गई है। जिसके बाद से राजस्थान के निजी स्कूलों ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए HC के आदेश को खारिज कर दिया और COVID महामारी के दौरान 70% शुल्क का भुगतान करने के आदेश जारी कर दिए है। अब अभिभावकों को राजस्थान में स्कूल की पूरी फीस देनी पड़ सकती है।
हालाकि अभी सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला और आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। एक बार विस्तृत फैसला आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि माता-पिता को पूरी फीस देनी है या नहीं। अभिभावक भी राजस्थान स्कूल फीस पर सरकार द्वारा उठाए जाने वाले अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं।
इस पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के पूर्ण आदेश के आने के बाद ही फैसला करेगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार न्यायालय की गरिमा को बनाए रखने के साथ यह सुनिश्चित करेगी कि अभिभावकों के साथ कोई अन्याय ना हों। इससे पहले राजस्थान सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के निर्देश पर एक समिति बनाई गई थी। जिसमें उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करते हुए घोषणा की थी। राजस्थान स्कूल फीस सहित कई बड़े आदेशों की घोषणा की थी जो 70% तक छूट देती है