अदालत मामले में दिल्ली के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के एक 20 वर्षीय छात्र अंबर टिको की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। टिको की ओर से पेश वकील जय देहाद्री और सृष्टि कुमार ने अदालत को बताया कि स्कूलों में सीसीटीवी कैमरों को लगाने से विद्यार्थियों खासकर छात्राओं और महिला शिक्षकों की निजता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
सीसीटीवी लगाने का निर्णय 11 सितंबर, 2017 को एक आपात बैठक में शिक्षा मंत्री द्वारा दिल्ली के स्कूलों में बच्चों के साथ यौन दुव्र्यवहार की बढ़ती घटनाओं की वजह से लिया गया था।