शिक्षा

क्लास में सीसीटीवी के खिलाफ याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब तलब

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार से उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी के स्कूलों में विद्यार्थियों, खासकर छात्राओं की निजता का हवाला देकर स्कूलों में सीसीटीवी कैमरा लगाने की योजना को चुनौती दी गई है।

May 11, 2019 / 08:59 am

जमील खान

CCTV Camera

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार से उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी के स्कूलों में विद्यार्थियों, खासकर छात्राओं की निजता का हवाला देकर स्कूलों में सीसीटीवी कैमरा लगाने की योजना को चुनौती दी गई है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली सरकार से पूछा कि क्यों न सरकारी विद्यालयों की कक्षाओं और प्रयोगशालाओं में 1.46 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना पर तत्काल रोक लगा दी जाए।

अदालत मामले में दिल्ली के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के एक 20 वर्षीय छात्र अंबर टिको की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। टिको की ओर से पेश वकील जय देहाद्री और सृष्टि कुमार ने अदालत को बताया कि स्कूलों में सीसीटीवी कैमरों को लगाने से विद्यार्थियों खासकर छात्राओं और महिला शिक्षकों की निजता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

सीसीटीवी लगाने का निर्णय 11 सितंबर, 2017 को एक आपात बैठक में शिक्षा मंत्री द्वारा दिल्ली के स्कूलों में बच्चों के साथ यौन दुव्र्यवहार की बढ़ती घटनाओं की वजह से लिया गया था।

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