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अब स्कूल प्रिंसिपल्स नहीं कर पाएंगे स्कूलों में छुट्टी की घोषणा, जाने क्यों?

locationजयपुरPublished: Oct 17, 2018 05:01:52 pm

सरकारी स्कूल के संस्था प्रधान को वर्ष में २ दिन अवकाश घोषित करने का अधिकार होता है। इनमें से एक अवकाश प्रथम ६ माह व दूसरा अवकाश आगामी ६ माह में दिया जा सकता है।

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राज्य के स्कूलों में अष्टमी और दशमी का तो सरकारी अवकाश है लेकिन नवमी के अवकाश का पेच फंस गया है। अपने अधिकार का उपयोग कर ज्यादातर संस्था प्रधान नवमी का अवकाश घोषित करना चाहते हैं लेकिन विधानसभा चुनाव और आचार संहिता का हवाला देकर कई जिलों में रिटर्निंग अधिकारियों ने इसकी मंजूरी देने से मना कर दिया है।
दरअसल, सरकारी स्कूल के संस्था प्रधान को वर्ष में २ दिन अवकाश घोषित करने का अधिकार होता है। इनमें से एक अवकाश प्रथम ६ माह व दूसरा अवकाश आगामी ६ माह में दिया जा सकता है। पहले ६ माह का अवकाश संस्था प्रधान प्राय: दीवाली के आसपास ही देते रहे हैं। अभी ज्यादातर संस्था प्रधान चाहते हैं कि अष्टमी व दशहरे के अवकाश के बीच 18 अक्टूबर को नवमी के दिन अवकाश घोषित करें। इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति आवश्यक होती है। मगर कई जिलों में रिटर्निंग अधिकारियों ने चुनाव कार्यों के चलते मंजूरी नहीं दी है। कुछ जगह अवकाश दे दिए गए तो कार्मिकों को मुख्यालय नहीं छोडऩे का आदेश दिया गया है।

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