बनारस सहित पूर्वांचल की तीन कमिश्नरी के नौ जिलों की 54 सीटों के लिए भी नेता आखिरी दम तक पसीना बहाते नजर आए। अब देखना ये होगा कि इन नेताओं की मेहनत क्या रंग खिलाती है। होली से पहले किस-किस के घर की गुझिया में मिठास होती है, किसके सिर माथे पर अबीर गुलाल सजता है और किसकी होली बदरंग होती है। इसका पता अब 10 मार्च को मतगणना के बाद होगा।
चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी पोलिंग एजेंट नियुक्त कर सकते है। यदि चुनाव लड़ने वाले किसी उम्मीदवार को किसी मतदेय स्थल या पड़ोसी मतदेय स्थल का पोलिंग एजेंट नही मिलता है, तो वह उस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के किसी मतदाता को पोलिंग एजेंट नियुक्त कर सकता है। कोई मंत्री, सांसद, विधायक, एमएलसी या कोई अन्य व्यक्ति जो सुरक्षा घेरे में है कि नियुक्ति निर्वाचन अभिकर्ता/पोलिंग अभिकर्ता/मतगणना अभिकर्ता के रूप में नही की जा सकती। सुरक्षा कवर प्राप्त ऐसे किसी भी व्यक्ति को अभ्यर्थी के अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए अपने सुरक्षा कवर को समर्पण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
प्रत्येक अभ्यर्थी एक के अतिरिक्त और मतदान अभिकर्ता को राहत मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करने का हकदार है। लेकिन किसी समय दोनो को मतदान केंद्र में रहने की अनुमति नही दी जाएगी। पीठासीन अधिकारी किसी भी परिस्थिति में मतदान समाप्ति से दो घंटे पूर्व के अंदर किसी भी मतदान अभिकर्ता को उसके प्रतिस्थानी अभिकर्ता से बदले जाने की अनुमति नहीं देगें। किसी भी परिस्थिति में मतदान अभिकर्ता को मतदान समाप्ति से पूर्व निर्वाचक नामावली की उसकी प्रति मतदान केंद्र से बाहर ले जाने अनुमति नही होगी। अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ताओं के लिए मतदान केंद्र पर बैठने की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी। इसमें मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के अभ्यर्थी, मान्यता प्राप्त राज्यीय दलों के अभ्यर्थी, अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त राज्यीय दलों के अभ्यर्थी, जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र में उनके आरक्षित प्रतीकों उपयोग करने की अनुमति दी गई है। पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दलों के अभ्यर्थी और निर्दलीय अभ्यर्थी।
पीठासीन अधिकारी, मतदान केंद्र के भीतर निर्वाचक, मतदान अधिकारी, एक समय में प्रत्येक अभ्यर्थी, उनका निर्वाचन अभिकर्ता और प्रत्येक अभ्यर्थी का एक समय में एक मतदान अभिकर्ता, आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, ड्यूटी पर तैनात लोक सेवक, किसी निर्वाचक की गोद में बच्चा, किसी नेत्रहीन अथवा अशक्त निर्वाचक, जो बिना किसी सहायता के चल अथवा मत नही डाल सकता हो के साथ आने वाला व्यक्ति और पीठासीन अधिकारी के अनुमति से समय-समय पर निर्वाचकों की पहचान अथवा मतदान कराने में उनकी सहायता करने के लिए प्रवेश पाने वाले अन्य व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।।
चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचन क्षेत्र में मतदान तिथि 07 मार्च (दिन-सोमवार) को अपने स्वयं के उपयोग के लिए एक वाहन, अपने निर्वाचन अभिकर्ता के उपयोग के लिए एक वाहन, इसके अलावा, अपने कार्यकर्ताओं या दल कार्यकर्ताओं के उपयोग के लिए एक वाहन इस प्रकार कुल-3 वाहन उपयोग करने की अनुमति होगी। चार पहिया वाहनो में चालक सहित पाचं से अधिक व्यक्तियों को ले जाने की अनुमति नही होगी। अभ्यर्थियों के लिए आवंटित वाहन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग नही किया जा सकता है।