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चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, पत्रकारों सहित इन लोगों को मिलेगी पाँच राज्यों के चुनावों में पोस्टल बैलेट की सुविधा

Published: Jan 17, 2022 02:54:12 pm

Submitted by:

Mahima Pandey

सोमवार को भारत के चुनाव आयोग (ECI) एक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में कहा गया है कि सरकार से परामर्श के बाद लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 (सी) के प्रावधानों के तहत चुनाव आयोग ने अधिकृत मीडिया को पोस्टल बैलेट इस्तेमाल कर मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति दी है।

ECI Allows following persons to Cast Vote via Postal Ballot in 5 state elections

ECI Allows following persons to Cast Vote via Postal Ballot in 5 state elections

भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने जल्द ही होने वाले पाँच राज्यों के चुनावों के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। चुनाव आयोग ने अधिकृत मीडियाकर्मियों सही कई लोगों को पोस्टेल बैलेट की सुविधा इस्तेमा कर वोट डालने की अनुमति दे दी है। इस संबंध में चुनाव आयोग ने सोमवार को एक आदेश जारी किया है जिसमें विस्तार से बताया है कि मीडियाकर्मियों के अलावा किन लोगों को पोस्टेल बैलेट उपयोग करने की सुविधा होगी। इससे पहले केवल 80 वर्ष से अधिक आयु के निर्वाचकों, दिव्यांगों और कोविड-19 से ग्रसित निर्वाचकों को बैलेट पेपर से वोट डालने की अनुमति दी गई थी। ये अनुमति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 (सी) के अंतर्गत दी गई थी।
कौन कर सकता है पोस्टल बैलेट का उपयोग?

सोमवार को भारत के चुनाव आयोग (ECI) एक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में कहा गया है कि सरकार से परामर्श के बाद लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 (सी) के प्रावधानों के तहत चुनाव आयोग अधिसूचित करता है कि निम्नलिखित आवश्यक सेवाओं में कार्यरत लोगों को पोस्टल बैलेट इस्तेमाल कर मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति दी जाएगी।

1. सूचना और जनसंपर्क विभाग
2.स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (आपातकालीन / एम्बुलेंस सेवाएं )
3.डाक विभाग
4.रेलवे
5.बिजली विभाग
6.नागरिक उड्डयन विभाग
7.उत्तर प्रदेश का मेट्रो रेल निगम
8.दूरदर्शन
9.ऑल इंडिया रेडियो
10. भारत संचार निगम लिमिटेड

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इस नोटिस में कहा गया है ये लोग चुनावी ड्यूटी पर होने के कारण अपने पोलिंग स्टेशन पर उपलब्ध नहीं हो पाएंगे इस कारण इन्हें पोस्टल बैलेट की सुविधा प्रदान की जा रही है।

ECI द्वारा अधिकृत मीडियाकर्मी, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोगता मामले, भारतीय खाद्य निगम, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, पोस्ट और टेलीग्राफ, रेलवे, बी.एस.एन.एल, बिजली, स्वास्थ्य, अग्निशमन और नागरिक उड्डयन विभाग से सम्बन्धित कोई कर्मचारी/अधिकारी ड्यूटी पर है तो वह भी पोस्टल बैलेट की सुविधा का लाभ पाँच राज्यों के विधानसभा चुनावों में उठा सकता है।

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