इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 27 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी है। पिछले वर्ष नवंबर में कातिरेसन (65) और मीनाक्षी (53) ने धनुष को अपना बेटा बताते हुए मेलुर की निचली कोर्ट में याचिका दायर कर मासिक गुजारा भत्ता की मांग की थी।
इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने धनुष का मेडिकल टेस्ट कराने का आदेश दिया था। दंपती ने यह भी दलील दी थी कि अभिनेता की ओर से दायर जन्म प्रमाणपत्र वास्तविक नहीं है और उसमें उनका नाम और पंजीकरण संख्या का जिक्र नहीं है।
सुपरस्टार रजनीकांत के दामाद धनुष ने जनवरी में मेलूर में निचली अदालत में लंबित मुकदमे को रद्द करने की मांग की थी। वहीं दंपति ने खुद को वास्तविक अभिभावक बताते हुए उनसे 65000 रुपए के मासिक गुजारा भत्ता की मांग की है।