scriptफैजाबाद में गोपनीय सूचना के बाद सतर्क हुआ प्रशाशन लगायी गयी धारा 144 | Section 144 has been imposed in wake of festival in Faizabad | Patrika News

फैजाबाद में गोपनीय सूचना के बाद सतर्क हुआ प्रशाशन लगायी गयी धारा 144

locationफैजाबादPublished: Apr 10, 2018 12:42:30 pm

किसी भी प्रकार के जुलुस धरना प्रदर्शन पर लगी रोक दलित आन्दोलन और पर्व त्यौहार परीक्षाओं को लेकर सतर्क हुई पुलिस

Section 144 has been imposed in wake of festival in Faizabad
फैजाबाद : जिलाधिकारी डा0 अनिल कुमार ने विभिन्न स्रोतो से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर जनपद मे शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु तत्काल प्रभाव से 5 जून 2018 तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 सम्पूर्ण जनपद में लागू कर दी है. विभिन्न माध्यमों, स्रोतो से प्राप्त सूचनानुसार आगामी दिवसों मे विभिन्न धार्मिक एवं राजनैतिक संगठनों, संस्थाओं, व्यक्तियों आदि द्वारा जनपद फैजाबाद के विभिन्न भागो में धरना, प्रदर्शन, जुलूस, मार्च, पदयात्रा इत्यादि द्वारा अथवा अन्य प्रकार के अविधिक, असामाजिक, क्रिया कलापों से शान्ति व्यवस्था भंग की जा सकती है. आगामी अवधि में डा0 भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म दिवस, हजरत ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज रहमान का उर्स, चन्द्रशेखर जयंती, परशुराम जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, शब-ए-बारात आदि विभिन्न त्योहारों के साथ ही विभिन्न सेवा आयोगों की प्रतियोगी परीक्षायें तथा विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा आदि शैक्षाणिक परीक्षाएं आयोजित होती है. इस समय 84 कोसी परिक्रमा भी चल रही है. अतः आगामी समय में विभिन्न धार्मिक राजनैतिक, संगठनों, संस्थाओं, व्यक्तियों के सम्भावित आयोजनो, कार्यक्रमो के साथ ही उल्लिखित त्यौहारो, परीक्षाओं के दृष्टिगत जनपद में लोक व्यवस्था, शान्ति व्यवस्था बनाये रखना आवश्यक है.
किसी भी प्रकार के जुलुस धरना प्रदर्शन पर लगी रोक दलित आन्दोलन और पर्व त्यौहार परीक्षाओं को लेकर सतर्क हुई पुलिस

जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि जनपद फैजाबाद मे किसी भी व्यक्ति, संस्था, संगठन द्वारा किसी प्रेस वार्ता या अन्य किसी माध्यम से साम्प्रदायिक सद्भाव व सामाजिक सौमनस्य को बिगाडने का प्रयास नही किया जायेगा, ड्यूटी पर तैनात शासकीय कर्मचारियों, अधिकारियों और अन्य कर्मियों जो शासकीय अस्त्र-शस्त्र धारण करने हेतु अधिकृत है, को छोड़कर कोई भी व्यक्ति आग्नेय अस्त्र, विस्फोटक पदार्थ, लाठी, बल्लम, भाला अथवा तेजधान वाले हथियार लेकर सार्वजनिक रूप से न तो विचरण करेगा और न ही किसी प्रकार से ऐसे अस्त्र-शस्त्र के साथ ही लाइसेंसी अस्त्रों का प्रदर्शन व उपयोग भी प्रतिबन्धित होगा, किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों के समूह के साथ सम्मिलित नही होगा, जिसका उद्देश्य किसी विधि विरूद्ध गतिविधि में भाग लेना हो. कोई भी व्यक्ति कंकड़, पत्थर, खाली बोतलों आदि ऐसी सामग्री का संग्रह, जिसका प्रयोग लोक व्यवस्था, शान्ति व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए हो सकता है, अपने भवनों में या छतों या अन्य स्थानो पर कहीं नही करेगा, किसी व्यक्ति, संगठन द्वारा ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित नही किया जायेगा, जिससे किसी जाति, पंथ, संगठन, धर्म के अनुयायिओं, व्यक्तियों की भावनाओं को आघात पहुंचे और साम्प्रदायिक, धार्मिक उन्माद की स्थिति उत्पन्न हो, इसके साथ ही किसी भी प्रकार के प्रचार आदि के लिए अपने साथ-साथ किसी अन्य व्यक्ति की भूमि, भवन आदि का किसी भी रूप में प्रयोग बिना पूर्व अनुमति के नही करेगा, कोई भी व्यक्ति अथवा राजनीतिक दल, संगठन बिना पूर्व अनुमति कोई जनसभा, नुक्कड़ सभा, रैली, जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पद यात्रा, आदि आयोजित नही करेगा. कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्रो का प्रयोग बिना पूर्व अनुमति के नही करेगा, किसी भी दशा में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रो का प्रयोग नही करेगा. कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, पंथ, सम्प्रदाय आदि के किसी भी महापुरूष, देवी-देवता आदि का प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी रूप से अनादर करने का प्रयास नही करेगा और न ही बिना सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त किये देवी-देवताओं अथवा किसी भी महापुरूष की मूर्ति स्थापित की जायेगी.कोई भी व्यक्ति, संगठन सार्वजनिक, धार्मिक स्थलों के आस-पास खुलेआम मांस, गोश्त आदि नही फेंकेगा और न ही किसी भी प्रकार का मदिरापान आदि ही किया जायेगा. कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के समारोह, कार्यक्रम, जुलूस आदि में बिना पूर्वानुमति के डी0जे0 आदि का प्रयोग नहीं करेगा.
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो