किसी भी प्रकार के जुलुस धरना प्रदर्शन पर लगी रोक दलित आन्दोलन और पर्व त्यौहार परीक्षाओं को लेकर सतर्क हुई पुलिस जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि जनपद फैजाबाद मे किसी भी व्यक्ति, संस्था, संगठन द्वारा किसी प्रेस वार्ता या अन्य किसी माध्यम से साम्प्रदायिक सद्भाव व सामाजिक सौमनस्य को बिगाडने का प्रयास नही किया जायेगा, ड्यूटी पर तैनात शासकीय कर्मचारियों, अधिकारियों और अन्य कर्मियों जो शासकीय अस्त्र-शस्त्र धारण करने हेतु अधिकृत है, को छोड़कर कोई भी व्यक्ति आग्नेय अस्त्र, विस्फोटक पदार्थ, लाठी, बल्लम, भाला अथवा तेजधान वाले हथियार लेकर सार्वजनिक रूप से न तो विचरण करेगा और न ही किसी प्रकार से ऐसे अस्त्र-शस्त्र के साथ ही लाइसेंसी अस्त्रों का प्रदर्शन व उपयोग भी प्रतिबन्धित होगा, किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों के समूह के साथ सम्मिलित नही होगा, जिसका उद्देश्य किसी विधि विरूद्ध गतिविधि में भाग लेना हो. कोई भी व्यक्ति कंकड़, पत्थर, खाली बोतलों आदि ऐसी सामग्री का संग्रह, जिसका प्रयोग लोक व्यवस्था, शान्ति व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए हो सकता है, अपने भवनों में या छतों या अन्य स्थानो पर कहीं नही करेगा, किसी व्यक्ति, संगठन द्वारा ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित नही किया जायेगा, जिससे किसी जाति, पंथ, संगठन, धर्म के अनुयायिओं, व्यक्तियों की भावनाओं को आघात पहुंचे और साम्प्रदायिक, धार्मिक उन्माद की स्थिति उत्पन्न हो, इसके साथ ही किसी भी प्रकार के प्रचार आदि के लिए अपने साथ-साथ किसी अन्य व्यक्ति की भूमि, भवन आदि का किसी भी रूप में प्रयोग बिना पूर्व अनुमति के नही करेगा, कोई भी व्यक्ति अथवा राजनीतिक दल, संगठन बिना पूर्व अनुमति कोई जनसभा, नुक्कड़ सभा, रैली, जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पद यात्रा, आदि आयोजित नही करेगा. कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्रो का प्रयोग बिना पूर्व अनुमति के नही करेगा, किसी भी दशा में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रो का प्रयोग नही करेगा. कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, पंथ, सम्प्रदाय आदि के किसी भी महापुरूष, देवी-देवता आदि का प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी रूप से अनादर करने का प्रयास नही करेगा और न ही बिना सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त किये देवी-देवताओं अथवा किसी भी महापुरूष की मूर्ति स्थापित की जायेगी.कोई भी व्यक्ति, संगठन सार्वजनिक, धार्मिक स्थलों के आस-पास खुलेआम मांस, गोश्त आदि नही फेंकेगा और न ही किसी भी प्रकार का मदिरापान आदि ही किया जायेगा. कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के समारोह, कार्यक्रम, जुलूस आदि में बिना पूर्वानुमति के डी0जे0 आदि का प्रयोग नहीं करेगा.