मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के मीडिया सलाहकार रवीन ठकराल ने बताया, मुख्यमंत्री ने पुष्टि की है कि इस मुद्दे पर उनको महाधिवक्ता की रिपोर्ट मिल गई है। अब सिद्धू के शो को जारी रखने में कोई बाधा नहीं है और ना ही उनके संस्कृति विभाग में परिवर्तन की आवश्यकता है। इसमें हितों का टकराव भी नहीं है।
उन्होंने कहा कि महाधिवक्ता की राय में इस मामले में भारतीय संविधान, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 या आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है। महाधिवक्ता के अनुसार सिद्धू के टीवी में काम करने से किसी प्रकार की वैधानिक समस्या नहीं है।
इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को कहा कि उनकी कैबिनेट के सहकर्मी नवजोत सिंह सिद्धू को टीवी कार्यक्रम में काम करने की इजाजत मिलनी चाहिए। बशर्ते यह उनकी आय का मुख्य स्त्रोत हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह व्यक्तिगत रुप से नहीं जानते कि हितों का टकराव है जैसा कि भारत के अटॉर्नी जनरल ने कहा है। इससे पहले अमरिंदर ने कहा था कि सिद्धू के टीवी पर आते रहने से उन्हें कोई ऐतराज नहीं है लेकिन यदि उनके हितों का टकराव हो रहा है तो वह उनके मंत्रालय में बदलाव कर देंगे।