आपको बता दें कि 23 जनवरी को शाहरुख खान अपनी फिल्म ‘रईस’ के प्रमोशन के लिए अगस्त क्रांति से सफर करते हुए मुंबई से दिल्ली जा रहे थे। इसी दौरान उनकी एक झलक पाने के लिए वडोदरा रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में फरहीद खान पठान नाम के शख्स को दिल को दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई थी. इस घटना में कई लोग घायल भी हो गए थे, जिनमें पुलिसकर्मी भी शामिल थे।
इस पूरे मामले में जितेंद्र सोलंकी नामक शख्स ने खान के खिलाफ एक निजी शिकायत दाखिल की थी। पुलिस ने सोलंकी की शिकायत लेने और शाहरुख के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से मना कर दिया था जिसके बाद वह अदालत में गये। सोलंकी के वकील जुनेद सैयद ने दलील दी कि शाहरुख ने जो लापरवाही दिखाई उससे अफरातफरी मच गई और रेलवे स्टेशन पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हुआ। अदालत ने इस बात को संज्ञान में लिया कि मामले में उनके खिलाफ कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार हैं। जिसके तहत अब शाहरुख खान को अदालत में पेश होना होगा।
इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने रेलवे पुलिस द्वारा इसी मुद्दे पर जारी किए गए समन पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि CRPC के तहत ऐसे व्यक्ति के खिलाफ समन जारी नहीं किया जा सकता जो घटना के वक्त पुलिस स्टेशन की सीमा से बाहर था। गौरतलब है कि वडोदरा रेलवे पुलिस ने शाहरुख के साथ-साथ फिल्म रईस के को-प्रोड्यूसर एक्सेल एंटरटेनमेंट को भी समन भेजा है।