इस मामले में दुष्कर्म कांड के विवेचक पंकज कुमार मिश्रा ने बताया कि डेढ़ वर्ष पहले
जनपद एटा के थाना कोतवाली नगर के शीतलपुर गांव में एक शादी समारोह के दौरान टैंट लगाने आए सोनू नाम के आरोपी ने सात वर्ष की मासूम के साथ दुष्कर्म कर निर्मम हत्या कर दी थी। मामला कोतवाली नगर एटा में दर्ज कराया गया था, जिसकी विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी पंकज मिश्रा ने की। उन्होंने चार दिनों के अंदर तथ्यों को जुटाकर विवेचना को पूर्ण की व माननीय न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट पॉस्को में दाखिल कर दी थी।
जनपद एटा के थाना कोतवाली नगर के शीतलपुर गांव में एक शादी समारोह के दौरान टैंट लगाने आए सोनू नाम के आरोपी ने सात वर्ष की मासूम के साथ दुष्कर्म कर निर्मम हत्या कर दी थी। मामला कोतवाली नगर एटा में दर्ज कराया गया था, जिसकी विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी पंकज मिश्रा ने की। उन्होंने चार दिनों के अंदर तथ्यों को जुटाकर विवेचना को पूर्ण की व माननीय न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट पॉस्को में दाखिल कर दी थी।
लगभग डेढ़ वर्ष चली इस न्यायिक प्रक्रिया के बाद आरोपी सोनू को न्यायाधीश अशोक कुमार नवम की अदालत ने आरोपी को हत्या के मामले में धारा 302 के तहत 20 साल की सजा व 50000 का जुर्माना लगाया, वहीं दुष्कर्म के मामले में धारा 376 के तहत आजीवन कारावास की सजा के साथ 50000 का जुर्माना लगाया है। बताया जा रहा है कि न्यायाधीश अशोक कुमार नवम की अदालत ने तत्कालीन कोतवाली नगर के प्रभारी/विवेचक पंकज मिश्रा द्वारा की गई विवेचना की सराहना भी की। इस मामले में लोक अभियोजन अधिकारी संतोष कुमार सहित विवेचक पंकज कुमार मिश्रा का सम्मान किया गया।