ये करना होगा किसानों को
इस योजना का लाभ पाने के लिये किसानों को घटना के फोटोग्राफ्स, पुलिस विभाग की रिपोर्ट, अग्निशमन विभाग की रिपोर्ट के साथ ही लेखपाल की रिपोर्ट भी मंडी समिति को उपलब्ध करानी होगी। इसके अलावा किसानों को जले हुये खेत में जुताई तब तक नहीं करानी है, जब तक मंडी समिति टीम मौके पर पहुंचकर जांच नहीं कर ले। यदि इससे पहले किसान खेत की जुताई करा देते हैं, तो किसानों के लिये बड़ी समस्या खड़ी हो जायेगी।
इस योजना का लाभ पाने के लिये किसानों को घटना के फोटोग्राफ्स, पुलिस विभाग की रिपोर्ट, अग्निशमन विभाग की रिपोर्ट के साथ ही लेखपाल की रिपोर्ट भी मंडी समिति को उपलब्ध करानी होगी। इसके अलावा किसानों को जले हुये खेत में जुताई तब तक नहीं करानी है, जब तक मंडी समिति टीम मौके पर पहुंचकर जांच नहीं कर ले। यदि इससे पहले किसान खेत की जुताई करा देते हैं, तो किसानों के लिये बड़ी समस्या खड़ी हो जायेगी।
इतना मिलेगा मुआवजा
मुख्यमंत्री खेत खलिहान अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना के अंतर्गत एक हेक्टेयर की फसल क्षतिग्रस्त होने की दशा में सरकार द्वारा अधिकतम 30 हजार रुपये दिया जायेगा। एक हेक्टेयर से दो हेक्टेयर की फसल क्षतिग्रस्त होने पर 40 हजार और दो हेक्टेयर से अधिक फसल क्षतिग्रस्त होने की दशा में मुआवजे की राशि 50 हजार रुपये दी जायेगी। इस योजना के अंतर्गत वही किसान शामिल किये जाएंगे, जिनके खेत खलिहान में अग्निकांड किसी रंजिश के तहत न हुआ हो।
मुख्यमंत्री खेत खलिहान अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना के अंतर्गत एक हेक्टेयर की फसल क्षतिग्रस्त होने की दशा में सरकार द्वारा अधिकतम 30 हजार रुपये दिया जायेगा। एक हेक्टेयर से दो हेक्टेयर की फसल क्षतिग्रस्त होने पर 40 हजार और दो हेक्टेयर से अधिक फसल क्षतिग्रस्त होने की दशा में मुआवजे की राशि 50 हजार रुपये दी जायेगी। इस योजना के अंतर्गत वही किसान शामिल किये जाएंगे, जिनके खेत खलिहान में अग्निकांड किसी रंजिश के तहत न हुआ हो।
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