19 मार्च को हुई थी बलबीर जोहल की हत्या
मेट्रोपोलिटन पुलिस के होमिसाइड और मेजर क्राइम कमांड के पुलिसकर्मियों ने इस हत्या की जांच शुरू की। छानबीन में साबित हुआ कि जोहाल की 19 मार्च को साऊथहॉल स्थित मार्लबॉरो रोड पर दो व्यक्तियों हसन मोहम्मद और यासीन यूसुफ के बीच बहस के बाद हुई थी। स्थानीय मीडिया के अनुसार, हसन और यूसुफ मादक पदार्थ विक्रेता थे और उन्होंने कारोबार में अपने प्रतिद्वंद्वी जोहल को अपने इलाके में कोकीन और हेरोइन बेचते हुए पकड़ने के बाद उसकी हत्या कर दी थी।
सजा पूरी होने तक जेल में रहेंगे दोषी
ओल्ड बेली अदालत में मंगलवार को हसन मोहम्मद को जोहल की हत्या का दोषी पाया गया। उसे 26 वर्ष की सजा सुनाई गई। इस 26 वर्ष की सजा को पूरी करने से पहले उसकी रिहाई पर विचार नहीं होगा। मेट्रोपोलिटन पुलिस ने एक बयान में कहा कि यूसुफ को हत्या का दोषी पाया गया और 14 वर्ष की सजा सुनाई गई और लाइसेंस ऑन रिलीज पर अतिरिक्त तीन वर्ष की सजा सुनाई गई। यूसुफ की रिहाई पर विचार करने से पहले उसे साढ़े नौ वर्ष जेल में बिताने होंगे।