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यौन उत्पीड़न की जानकारी देना अब हुआ अनिवार्य, पोप फ्रांसिस ने बदला चर्च का कानून

पोप फ्रांसिस ने कैथोलिक चर्च के लिए नए नियम की घोषणा की है।
इस नियम को लागू करने के लिए दुनिया भर के कैथोलिक चर्च को व्यवस्था करनी होगी।
चर्च के कई पादरियों पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं।

 

नई दिल्लीMay 10, 2019 / 01:10 am

Anil Kumar

पोप फ्रांसिस

यौन उत्पीड़न की जानकारी देना अब हुआ अनिवार्य, पोप फ्रांसिस ने बदला चर्च का कानून

वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी के पोप फ्रांसिस ने पूरे कैथोलिक चर्च के लिए गुरुवार को एक नए कानून की घोषणा की। इस नए कानून के मुताबिक अब यौन उत्पीड़न ( sexual harassment ) की जानकारी देना अनिवार्य होगा। पोप फ्रांसिस ने नए कानून की घोषणा करते हुए कहा कि यौन उत्पीड़न के मामले में जिसे भी कोई जानकारी हो या इसका संदेह हो, उसके लिए यह आवश्क है कि फौरन चर्च को इसकी जानकारी दें। इस नए दस्तावेज को ‘मोटो प्रोपरियो’ नाम दिया गया है। अब वेटिकन सिटी ( Vatican City ) की ओर से प्रकाशित इस नए कानून के तहत पूरी दुनिया के डोयोसिस को यौन उत्पीड़न के मामलों की रिपोर्ट करने के लिए एक व्यवस्था बनानी होगी।

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इस परिस्थिति में लागू नहीं होगा यह नियम

पोप फ्रांसिस ( Pope Francis ) ने नए कानून की घोषणा करते हुए कहा कि यदि कोई पादरी के सामने अपने अपराध को स्वीकार करता है तो उस दौरान किए गए खुलासों पर यह नियम लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हम अपने अतीत के बुरे अनुभवों से सीखें और उससे बचने के लिए बेहतर उपाय करें। पोप ने यह भी कहा कि यह नया कानून केवल चर्च के अंदर लागू है और किसी भी व्यक्ति को यह बाध्य नहीं करता है कि वह यौन उत्पीड़न की जानकारी प्रशासन को दें। बता दें कि हाल के दिनों व उससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें चर्च के पादरी पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। भारत में केरल के एक चर्च के पादरी मुलक्कल पर ननों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे।

 

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