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ब्रेक्सिट पर मतदान से पहले ईयू कोर्ट का बड़ा फैसला, सरकार चाहे तो एकतरफा कर सकती है रद्द

locationनई दिल्लीPublished: Dec 10, 2018 09:34:39 pm

Submitted by:

mangal yadav

न्यायाधीशों ने अपने आदेश में कहा कि ब्रिटेन की सदस्यता की शर्तो में फेरबदल के बिना यह किया जा सकता है।

लक्जमबर्ग सिटीः यूरोपीय न्यायिक अदालत ने सोमवार को कहा कि ब्रिटेन, ईयू के अन्य 27 सदस्यों की अनुमति के बगैर ब्रेक्सिट को रद्द कर सकता है। अदालत ने कहा, “जब एक सदस्य देश ने यूरोपीय परिषद को यूरोपीय संघ (ईयू) से हटने की अपनी मंशा के बारे में अधिसूचित किया है, जैसा कि ब्रिटेन ने किया है, तो वह सदस्य देश उस अधिसूचना को वापस लेने के लिए स्वतंत्र है।” अदालत ने आदेश में कहा, “इसकी संभावना बहुत हद तक ईयू और उस सदस्य देश के बीच हुए वापसी समझौते के निष्कर्ष पर निर्भर है। उस सदस्य देश के साथ प्रवेश की जबर्दस्ती नहीं की जा सकती या अगर इस तरह का कोई समझौता नहीं हुआ है तो उसकी वैधता समाप्त नहीं होती है।”

संसद में खारिज किया जा सकता है प्रस्ताव
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, न्यायाधीशों ने अपने आदेश में कहा कि ब्रिटेन की सदस्यता की शर्तो में फेरबदल के बिना यह किया जा सकता है। यह आदेश हाउस ऑफ कॉमंस के प्रधानमंत्री थेरेसा मे के ईयू के साथ ब्रेक्सिट समझौते पर मंगलवार को होने वाले मतदान से पहले आया है। सांसदों के व्यापक तौर पर उनके प्रस्ताव को खारिज किए जाने की संभावना है। अदालत ने ब्रिटेन सरकार और यूरोपीय आयोग के अनुच्छेद 50 के तहत एकतरफा वापसी के निर्णय नहीं ले सकने पर दोनों पक्षों की बहस को खारिज कर दिया। अनुच्छेद 50, दो साल लंबी प्रक्रिया है, जो ईयू से हटने वाले देश के लिए शुरू होती है।

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