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New Medical College आदेशों के अनुसार संबंधित जिलों के जिला चिकित्सालयों में कार्यरत स्टाफ, चिकित्सक, पैरामेडिकल व नर्सिंग स्टाफ सहित अन्य स्टाफ की सेवाएं राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी के माध्यम से प्रतिनियुक्ति पर दी जाएंगी। लेकिन इनकी सेवाएं राज्य सेवक के रूप में बनी रहेंगी। इन कॉलेजों का संचालन इस सोसायटी के माध्यम से ही किया जाना है। इसके बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से स्वास्थ्य विभाग को प्रारूप भेजकर कहा गया था कि सभी कर्मचारियों से डिक्लेरेशन फार्म भरवाए जाएं। लेकिन इसके बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग को बताया कि अधिकांश कर्मचारी यह फार्म भर नहीं रहे या भरने से इनकार कर रहे हैं। यह भी पढ़ें
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फेकल्टी मिल नहीं रही और यह देरी New Medical College In Rajasthanचिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से लिखे गए पत्र में साफ कहा गया है कि नए मेडिकल कॉलेजों के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के मापदंडों के अनुसार फेकल्टी मिल नहीं रही। सभी कॉलेज शैक्षणिक सत्र 2018-19 से शुरू किया जाना प्रस्तावित है। ऐसे में एमसीआई नियमानुसार जल्द से जल्द ये डिक्लेरेशन नहीं भरवाए गए तो प्रदेश को सात कॉलेजों का नुकसान हो सकता है।