आपराधिक छवि के लोगों पर प्रशाशन की होगी पैनी नज़र मतदान केन्द्रों पर फैलाई गड़बड़ी तो होगी कड़ी कार्यवाही जिला निर्वाचन अधिकारी डा0 अनिल कुमार ने कहा कि आपराधिक दुराचरण से ई0वी0एम0 को क्षति पहुंचाने या मतपेटियों के मतपत्रों को नष्ट करने या उनमें अनाधिकृत व अवैध मतपत्रों को शामिल करने/कराने का कार्य नही करेगें, मतदाताओं को पहचान पर्चियां सादे कागज पर दी जायेगी और उन पर कोई प्रतीक या उम्मीदवार का नाम नही होगा, मतदान के दिन मतदान केन्द्रो के निकट लगाये गये शिविर लघु आकार के होगें और आस-पास अनावश्यक भीड़ नही होने देगें. उस पर कोई झण्डा, प्रतीक अथवा कोई प्रचार सामग्री प्रदर्शित नही की जायेगी एवं न ही खाद्य पदार्थ दिये जायेगें, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति/प्रेक्षक/निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात कार्यपालक मजिस्ट्रेट/रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी/मतदान कार्मिक/प्रत्याशी/एलेक्शन एजेण्ट/पोलिंग एजेण्ट/मतदाता के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति मतदान स्थल के अन्दर प्रवेश नही करेगा, मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पहले कोई भी व्यक्ति जो स्थानीय निकाय का निवासी नही है, सम्बन्धित स्थानीय निकाय को छोड़ देगा। इसी प्रकार यदि सम्बन्धित जिले का निवासी नही है तो मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व जिला छोड़ देगा, सुरक्षा प्राप्त एवं निर्वाचन क्षेत्र में निवास करने वाले कोई भी व्यक्ति अपना मत प्रयोग करने के पश्चात् निर्वाचन क्षेत्र में भ्रमण नहीं करेगें .
मतदान करने के लिए इन पहचान पत्रों का करेंगे मतदाता प्रयोग जिला निर्वाचन अधिकारी डा0 अनिल कुमार ने नगर निकाय चुनाव से सम्बन्धित निर्देश देते हुये कहा कि नगरीय निकायों के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचकों के प्रतिरूपण (प्उचमतेवदंजपवद) को रोकने और उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिये मतदाता के पास मतदान करने हेतु मतदान स्थल पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, आयकर पहचान पत्र राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको/पोस्ट आफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त सम्पत्ति सम्बन्धी मूल अभिलेख यथा-पट्टा विलेख, रजिस्ट्रीकृ डीड आदि, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख यथा-भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन आदि, फोटोयुक्त स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंन्स, फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण-पत्र, श्रम मंत्रालय की योजना के अनतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर सांसदो, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र एवं राशनकार्ड पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र उनके पास होना अनिवार्य होगा.उपर्युक्त कोई दस्तावेज जो परिवार के मुखिया के पास ही उपलब्ध होते है, तो वे उक्त परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिये भी वैध माने जायेगें बशर्ते कि सभी सदस्य एक साथ, आते हैं और उन सदस्यों की पहचान परिवार के मुखिया द्वारा की जाती है .