scriptभवानी फेर हत्याकांड : 22 साल बाद बेदाग़ साबित हुए ह्त्या के आरोपी पूर्व विधायक आनंदसेन | Ex MLA Anandsen Yadav has been acquitted In Bhavanifer Murder Case | Patrika News

भवानी फेर हत्याकांड : 22 साल बाद बेदाग़ साबित हुए ह्त्या के आरोपी पूर्व विधायक आनंदसेन

locationफैजाबादPublished: Mar 15, 2018 10:29:06 am

पूर्व विधायक आनंदसेन के पिता और पूर्व सांसद स्वर्गीय मित्रसेन यादव भी थे इस मुकदमे में आरोपी

Ex MLA Anandsen Yadav has been acquitted In Bhavanifer Murder Case

Anandsen Yadav

फैजाबाद : जिले के चर्चित नेता और फैजाबाद के सांसद और विधायक रह चुके स्वर्गीय मित्रसेन यादव के पुत्र और बसपा सरकार में खाद्य प्रसंसकरण मंत्री रहे बीकापुर के पूर्व विधायक आनंदसेन यादव को आखिर 22 साल तक संघर्ष करने के बाद न्यायालय से राहत मिल गयी और उन्हें बहुचर्चित भवानी फेर हत्याकांड से बरी कर दिया गया है . बताते चलें कि वर्ष 1996 में इनायतनगर थाना क्षेत्र के निमड़ी गांव में प्रधानी चुनाव की रंजिश को लेकर बन्दुक व कट्टे से अंधा धुंध फायरिंग कर भवानीफेर यादव की नृशंस हत्या कर दी गयी थी . इस मामले में चार अभियुक्तों शोभनाथ, राम सुमेर, साई चरन और राम सेवक को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। साथ ही प्रत्येक अभियुक्त पर साढ़े पचास हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया. वहीं भवानीफेर यादव की हत्या में आरोपी रहे बीकापुर के पूर्व विधायक आनन्द सेन यादव को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया गया . यह फैसला विशेष गैंगस्टर न्यायाधीश हरिनाथ पाण्डेय ने भरी अदालत में सुनाया. इसी के बाद आजीवन कारावास की सजा पाए चारों अभियुक्तों को कड़ी सुरक्ष व्यवस्था के बीच न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश पारित किया गया.

पूर्व विधायक आनंदसेन के पिता और पूर्व सांसद स्वर्गीय मित्रसेन यादव भी थे इस मुकदमे में आरोपी


अभियोजन पक्ष से सरकारी वकील कालिका प्रसाद सिंह और वादी ओम प्रकाश यादव के पक्ष से वरिष्ठ अधिवक्ता सईद खान ने पैरवी किया. सरकारी वकील कालिका प्रसाद सिंह के मुताबिक 24 जून 1996 की शाम सवा 6 बजे निमड़ी गांव में प्रधानी चुनाव की रंजिश को लेकर वादी ओम प्रकाश के चाचा भवानी फेर यादव की नृशंस हत्या उस समय कर दी गई,जब वह मिल्कीपुर से अपने घर जा रहे थे,उसी समय सड़क के किनारे छप्पर में घात लगाए पहले से बैठे रामसुमेर, भगवंत, शोभनाथ, साईचरन रामसेवक व जगप्रसाद ने बन्दूक व कट्टे से फायरिंग कर दिया, गोली लगने से भवानीफेर यादव गिर गए इसके बाद उनकी मौत हो गई, न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सीआरपीसी की धारा 319 के अन्तर्गत पूर्व सांसद मित्रसेन यादव और उनके पुत्र आनन्द सेन यादव को तलब किया गया,दौरान मुकदमा पूर्व सांसद मित्रसेन यादव, जग प्रसाद व भगवंत प्रसाद की मृत्यु हो गई. बाकी बचे पांच आरोपितों पर ट्रायल शुरू किया था .
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