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22 नवम्बर के मतदान के लिए तैयारियों पूरी मतदाता पोलिंग एजेंट और मतदान कर्मियों के लिए ये हैं निर्देश

locationफैजाबादPublished: Nov 18, 2017 01:43:47 pm

मतदान कर्मियों को दी गयी ट्रेनिंग चुनाव आयोग के निर्देशों के अक्षरश पालन के लिए प्रशाशन ने लगायी पूरी ताकत

Preparation for first phase voting On Nagar Nikay Chunav UP 2017

District Administration Faizabad

फैजाबाद . जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी डा0 अनिल कुमार ने साकेत डिग्री कालेज में नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2017 में नगर निगम अयोध्या, फैजाबाद के सभी पीठासीन व मतदान अधिकारियों के प्रशिक्षण में बताया कि इस बार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2017 में नगर निगम अयोध्या, फैजाबाद के मेयर और पार्षद पद का चुनाव में मल्टीपोस्ट ई0वी0एम0 का प्रयोग किया जा रहा है उन्होनें बताया कि ई0वी0एम0 कन्ट्रोल यूनिट से जुड़ी बैलेट यूनिट-1 महापौर पद हेतु और बैलेट यूनिट-2 पार्षद पद हेतु होगी. जिसमें महापौर पद हेतु नीला और पार्षद पद हेतु गुलाबी मतपत्र बैलेट यूनिट पर चस्पा रहेगा. जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान के दिन, मतदान की पूर्व की कार्यवाही को बताते हुये कहा कि मतदान अधिकारी एवं एजेण्टो की व्यवस्था इस प्रकार से होनी चाहिए कि वे निर्धारित प्रक्रिया को देख सकें लेकिन बैलेट यूनिट एवं मतदान के समय मतदाता द्वारा किसी विशिष्ट बटन दबाकर मत देते समय न देख सकें और पोलिंग एजेण्ट इस प्रकार बैठे कि मतदाता को प्रवेश करते समय देख सकें ताकि मतदाता की पहचान को चुनौती दे सकें तथा पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी एवं मतदाता के आवागमन को देख सकें.

जिलाधिकारी ने आगे बताया कि पीठासीन अधिकारी मतदान केन्द्र के 100 मीटर के क्षेत्र की परिधि में टेन्ट लगाने, कुर्सी व किसी भी प्रत्याशी के एजेण्टो को मतदाताओं की मदद करने की अनुमति प्रदान नही करनी है. उन्होने कहा कि यह सुनिश्चित कर लें कि मतदेय स्थल पर नियुक्त पोलिंग एजेण्ट उसी मतदेय स्थल का मतदाता हो एवं उसके पास इपिक (फोटो पहचान पत्र) उपलब्ध हो तथा अपना फोटो आई0डी0 कार्ड सामने लगाकर रखें. उम्मीदवार प्रत्येक बूथ पर एक पोलिंग एजेण्ट व 01 रिलीवर एजेण्ट रख सकता है, लेकिन एक समय में एक ही एजेण्ट को अनुमति दें. 3 बजे अपराहन के बाद कोई रिलीव एजेण्ट अनुमन्य नहीं होगा मतदान के अन्तिम एक घण्टे में कोई भी पोलिंग एजेण्ट मतदेय स्थल से बाहर नहीं जाने दिया जायेगा तथा एजेण्ट को संचार के किसी भी उपकरण जैसे मोबाइल इत्यादि का प्रयोग नही करने दिया जायेगा.
मतदान कर्मियों को दी गयी ट्रेनिंग चुनाव आयोग के निर्देशों के अक्षरश पालन के लिए प्रशाशन ने लगायी पूरी ताकत

जिलाधिकारी ने समस्त जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेटो को निर्देशित करते हुए कहा कि मतदान के एक दिन पूर्व पोलिंग बूथों पर भेजी गई मतपेटियां व मतपत्र की जांच करने के बाद ही मतदान शुरू करवायें. उन्होनें पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि मतदान के समाप्ति के दो मिनट पूर्व पंक्तियों में खड़े मतदाताओं को मतदान करने हेतु पंक्ति में खड़े सबसे अन्तिम मतदाता को एक नम्बर की पर्ची और उसके आगे खड़े मतदाता को दो नम्बर की पर्ची इसी क्रम में पंक्ति में सबसे आगे खड़े मतदाता को अन्तिम पर्ची दें, जिससे कोई अन्य व्यक्ति बीच में आकर किसी भी प्रकार का व्यवधान न उत्पन्न करें. उन्होनें कहा कि जनता बिना किसी दबाव व प्रलोभन के मतदान करें इसके लिए अतिसंवेदनशील तथा अतिसंवेदनशील प्लस मतदान केन्द्रो पर पुलिस बल की समुचित व्यवस्था रहे। उन्होनें कहा कि मतदान के दौरान पोलिंग बूथ से सौ मीटर की परिधि में कोई भी वाहन का प्रवेश न किया जाये.
जिला मजिस्ट्रेट ने प्रशिक्षण में नगर निकाय चुनाव से सम्बन्धित निर्देश देते हुये कहा कि नगरीय निकायों के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचकों के प्रतिरूपण को रोकने और उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिये मतदाता के पास मतदान करने हेतु मतदान स्थल पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र , आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, आयकर पहचान पत्र राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको/पोस्ट आफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त सम्पत्ति सम्बन्धी मूल अभिलेख यथा-पट्टा विलेख, रजिस्ट्रीकृ डीड आदि, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख यथा-भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन आदि, फोटोयुक्त स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंन्स, फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण-पत्र, श्रम मंत्रालय की योजना के अनतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर सांसदो, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र एवं राशनकार्ड पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र उनके पास होना अनिवार्य होगा.उपर्युक्त कोई दस्तावेज जो परिवार के मुखिया के पास ही उपलब्ध होते है, तो वे उक्त परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिये भी वैध माने जायेगें बशर्ते कि सभी सदस्य एक साथ, आते हैं और उन सदस्यों की पहचान परिवार के मुखिया द्वारा की जाती है। एक ही मुखिया बार-बार अलग-अलग परिवार के लोगो को लेकर नही आयेगा। उन्होने बताया कि निःशक्त मतदाता को सहयोगी मान्य है किन्तु वह एक बार ही सहयोग कर सकता है और सहयोगी उसी मतदान केन्द्र का वोटर होना चाहिये.
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