मतदान कर्मियों को दी गयी ट्रेनिंग चुनाव आयोग के निर्देशों के अक्षरश पालन के लिए प्रशाशन ने लगायी पूरी ताकत जिलाधिकारी ने समस्त जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेटो को निर्देशित करते हुए कहा कि मतदान के एक दिन पूर्व पोलिंग बूथों पर भेजी गई मतपेटियां व मतपत्र की जांच करने के बाद ही मतदान शुरू करवायें. उन्होनें पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि मतदान के समाप्ति के दो मिनट पूर्व पंक्तियों में खड़े मतदाताओं को मतदान करने हेतु पंक्ति में खड़े सबसे अन्तिम मतदाता को एक नम्बर की पर्ची और उसके आगे खड़े मतदाता को दो नम्बर की पर्ची इसी क्रम में पंक्ति में सबसे आगे खड़े मतदाता को अन्तिम पर्ची दें, जिससे कोई अन्य व्यक्ति बीच में आकर किसी भी प्रकार का व्यवधान न उत्पन्न करें. उन्होनें कहा कि जनता बिना किसी दबाव व प्रलोभन के मतदान करें इसके लिए अतिसंवेदनशील तथा अतिसंवेदनशील प्लस मतदान केन्द्रो पर पुलिस बल की समुचित व्यवस्था रहे। उन्होनें कहा कि मतदान के दौरान पोलिंग बूथ से सौ मीटर की परिधि में कोई भी वाहन का प्रवेश न किया जाये.
जिला मजिस्ट्रेट ने प्रशिक्षण में नगर निकाय चुनाव से सम्बन्धित निर्देश देते हुये कहा कि नगरीय निकायों के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचकों के प्रतिरूपण को रोकने और उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिये मतदाता के पास मतदान करने हेतु मतदान स्थल पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र , आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, आयकर पहचान पत्र राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको/पोस्ट आफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त सम्पत्ति सम्बन्धी मूल अभिलेख यथा-पट्टा विलेख, रजिस्ट्रीकृ डीड आदि, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख यथा-भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन आदि, फोटोयुक्त स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंन्स, फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण-पत्र, श्रम मंत्रालय की योजना के अनतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर सांसदो, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र एवं राशनकार्ड पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र उनके पास होना अनिवार्य होगा.उपर्युक्त कोई दस्तावेज जो परिवार के मुखिया के पास ही उपलब्ध होते है, तो वे उक्त परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिये भी वैध माने जायेगें बशर्ते कि सभी सदस्य एक साथ, आते हैं और उन सदस्यों की पहचान परिवार के मुखिया द्वारा की जाती है। एक ही मुखिया बार-बार अलग-अलग परिवार के लोगो को लेकर नही आयेगा। उन्होने बताया कि निःशक्त मतदाता को सहयोगी मान्य है किन्तु वह एक बार ही सहयोग कर सकता है और सहयोगी उसी मतदान केन्द्र का वोटर होना चाहिये.