फरीदाबादPublished: Jun 06, 2020 09:48:04 pm
Devkumar Singodiya
मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ मंत्रियों से किया विचार विमर्श रेस्टोरेंट में 50 फीसदी ग्राहकों को बैठने की अनुमती
फरीदाबाद. प्रदेश में धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल खोलने के लिए हरियाणा सरकार ने गाइडलाइन को मंजूरी दे दी है। राज्य में धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल सोमवार से खुलेंगे, लेकिन गुरुग्राम और फरीदाबाद में ये बंद रहेंगे। गुरुग्राम और फरीदाबाद में फिलहाल मंदिर, मस्जिद और शापिंग मॉल नही खुलेंगे।
मुख्यमंत्री मनोहरलाल के साथ उपमुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ मंत्रियों के साथ 8 जून से शुरू होने वाले अनलॉक-2 को लेकर बैठक में चर्चा हुई। बैठक में 8 जून से राज्य में धार्मिक स्थल, मॉल और होटल खोलने को लेकर गाइडलाइन पर विचार हुआ और इसे मंजूर किया गया। बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री ने बताया कि गुरुग्राम डेवलपमेंट अथॉरिटी और फरीदाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी क्षेत्रों को छोड़कर शेष राज्य में धार्मिक स्थल खुलेंगे।
गुरुग्राम और फरीदाबाद में कोरोना के संक्रमण मामलों की हालत देखते हुए वहां अभी धार्मिक स्थल और मॉल नहीं खुलेंगे। उन्होंने बताया कि मंदिर, मस्जिद और चर्च सोशल डिस्टेंसिग के साथ खुलेंगे और वहां जागरण, सामूहिक नमाज पर रोक होगी। चर्च में भी सामूहिक प्रेयर और लोगों के जमा होने पर रोक रहेगी। धार्मिक स्थलों पर कोरोना से बचाव के गाइड लाइन और सुरक्षा मानकों के तहत मास्क पहनना और शारीरिक दूरी बनाना अनिवार्य होगा।
रेस्टोरेंट में 50 फीसदी क्षमता का प्रतिबंध रहेगा
डिप्टी सीएम ने कहा कि गुरुग्राम और फरीदाबाद के अलावा तमाम जगहों पर शॉपिंग मॉल खुलेंगे। यहां भी शारीरिक दूरी बनाने सहित सभी मानकों और सुरक्षा हिदायतों का पालन करना होगा। रेस्टोरेंट भी 50 फीसद क्षमता के प्रतिबंध के साथ खुलेंगे। इसके लिए संबंधित जिला प्रशासन आदेश जारी करेंगे।
उन्होंने मेवात में कुछ हिंदू परिवारों के पलायन के बारे में पूछने पर कहा, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। अगर ऐसी कोई बात है तो प्रशासन अपने स्तर पर देखेगा।