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वह उसी युवती के साथ परिणय सूत्र में बंध रहा है जिससे …

locationफरीदकोटPublished: Dec 12, 2019 07:59:55 pm

Submitted by:

Devkumar Singodiya

उसी लड़की से उम्रभर का बंधन बांधने जा रहा है जिसके साथ दुष्कर्म मामले में उम्र कैद की सजा हुई है।

वह उसी युवती के साथ परिणय सूत्र में बंध रहा है जिससे ...

वह उसी युवती के साथ परिणय सूत्र में बंध रहा है जिससे …

चंडीगढ़. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में उम्र कैद की सजा काट रहे एक कैदी को विवाह करने के लिए चार सप्ताह की पैरोल का आदेश दिया है। मामले में रोचक बात यह है कि याचिकाकर्ता उसी लड़की से उम्रभर का बंधन बांधने जा रहा है जिसके साथ दुष्कर्म मामले में उम्र कैद की सजा हुई है। मामला कुरुक्षेत्र का है। यहां याचिकाकर्ता को नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में पोक्सो एक्ट के तहत कुरुक्षेत्र की जिला अदालत ने उम्र कैद की सजा दी थी। याची ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि उसे दस दिन की पेरोल दी जाए, क्योंकि वह विवाह करना चाहता है। कोर्ट को यह भी बताया गया कि वह उसी से विवाह कर रहा है, जिससे दुष्कर्म के मामले सजा काट रहा है।


तब नाबालिग, अब बालिग


पीडि़ता के माता-पिता ने हाईकोर्ट को बताया कि घटना के समय लड़की 16 साल की थी, अब वह 19 साल की है। उनका परिवार बगैर दवाब के याची के साथ विवाह के लिए तैयार है। युवक के वकील ने हाईकोर्ट को कहा कि अभी विवाह की तिथि तय नहीं हुई है इसलिए वो यह आपातकाल पेरोल मांग रहे हैं, ताकि पेरोल मिलते ही विवाह हो सके। युवक ने केवल दस दिन की पेरोल मांगी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने डीएम की संतुष्टि पर चार सप्ताह की पेरोले देने का आदेश दिया और कहा कि याची व उसकी पत्नी अपने वैवाहिक गतिविधि के लिए इस दौरान स्वतंत्र होंगे। कोर्ट ने जेल प्रशासन को आदेश दिया कि जब भी याची की विवाह की तिथि तय हो जाए उसे पेरोल दी जाए। उसी दिन से चार सप्ताह का समय माना जाएगा।

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